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RBI Payment issue Rule : ट्रांजेक्शन फेल होने पर ग्राहकों को मिलेगा मुआवजा, RBI ने बनाया नियम

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RBI Payment issue Rule : ट्रांजेक्शन फेल होने पर ग्राहकों को मिलेगा मुआवजा, RBI ने बनाया नियम

Digital payment news :डिजिटल युग के चलते आज हर कोई ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल कर रहा है। ऑनलाइन पेमेंट के इस्तेमाल से पेमेंट करना काफी आसान हो गया है। ऑनलाइन पेमेंट करना सेफ एंड सिक्योर माना जाता है। अक्सर कभी कबार ऑनलाइन पेमेंट विफल (penalty on fail transaction) भी हो जाती है, तो मानसिक दबाव बन जाता है। ऐसी परिस्थिति के लिए आरबीआई ने एक सख्त नियम जरी किया है, जिसमें अगर आपकी ऑलनाइन पेमेंट फेल हो जाती है, तो आपको दिन के हिसाब से 100 रुपये का जुर्माना देना होगा।

आजकल लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन का उपयोग तेजी से कर रहे हैं, जो सरल और सुरक्षित तरीका बन गया है। हालांकि, कभी-कभी ट्रांजेक्शन में समस्या आ जाती है, जिससे उपयोगकर्ताओं को तनाव महसूस होता है। इस स्थिति में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI payment issue rule) ने एक नया नियम (transaction fail ke liye niyam) लागू किया है। इसके तहत, यदि कोई पेमेंट पूरी नहीं होती है, तो दिन के हिसाब से जुर्माना लिया जाएगा। इस नियम से उपभोक्ताओं को सशक्त किया जा सकता है।

ऑनलाइन पेमेंट के फेल होने पर करें यह काम –

कभी-कभी एटीएम (ATM transaction) या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में पैसे कट जाते हैं, लेकिन ट्रांजेक्शन पूरा नहीं होता। ऐसा होने पर, रिजर्व बैंक ने नियम बनाए हैं कि बैंक को निर्धारित समय में रिफंड करना होगा। यदि बैंक समय पर रिफंड (payment refund issue) नहीं करता, तो उसे रोजाना पेनाल्टी का सामना करना पड़ेगा। यह पेनाल्टी हर दिन 100 रुपये होगी। इन नियमों का उद्देश्य ग्राहकों को सुरक्षा देना और बैंकों को अपनी सेवाओं में सुधार करने के लिए प्रेरित करना है, ताकि कोई भी ग्राहक बिना परेशानी के अपने पैसे वापस पा सके।

क्या है TAT हार्मोनाइजेशन नियम

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने टर्न अराउंड टाइम (Turn around Time rule) नाम से एक नया नियम लागू किया था, जिसमें वित्तीय संस्थाओं को ग्राहक सेवा में सुधार लाने के लिए समयसीमा निर्धारित की गई थी। इसके अंतर्गत, अगर बैंक किसी वित्तीय प्रक्रिया में गलती करते हैं और राशि सही समय में वापस नहीं करते हैं, तो उन पर आर्थिक दंड (transaction fail pr penalty) लगाया जाएगा। यह दंड तब बढ़ेगा जब बैंक हर अतिरिक्त दिन में देरी करेगा। इस कदम का उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर सेवा देना और बैंकों को अधिक जिम्मेदार बनाना था। इस नियम से ग्राहकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई।

कितनी राशि पर मिलेगा जुर्माना –

अगर आपके द्वारा किए गए लेन-देन में कोई समस्या आती है, तो बैंक आपको शुल्क लगा सकता है, लेकिन केवल तब जब समस्या आपके नियंत्रण से बाहर हो। अगर कोई अप्रत्याशित कारण हो, जिसकी वजह से लेन-देन नहीं हो पाता, तो बैंक (transaction rules for bank) से जुर्माना लिया जा सकता है। अगर आप जान पाएं कि आपका लेन-देन रद्द या उलट गया है, तो आपको इस बारे में बैंक से संपर्क करना चाहिए। बैंक से संपर्क करके आप शुल्क की वापसी की मांग कर सकते हैं, अगर आपके पास यह जानकारी हो कि समस्या कब और क्यों हुई।

इस कंडिशन में लगेगा फाइन –

अगर एटीएम (ATM transaction rules) से पैसे निकालने में कोई समस्या आती है, जैसे पैसे तो कट गए लेकिन कैश नहीं मिला, तो बैंक को तय समय के भीतर इसे हल करना होगा। आमतौर पर, ट्रांजेक्शन की तारीख से 5 दिनों (transaction issue solve time) के अंदर यह समस्या दूर हो जानी चाहिए। अगर बैंक इस समय सीमा में इसे ठीक नहीं करता, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। हर दिन देरी होने पर बैंक को अतिरिक्त शुल्क (charges on transaction failed) चुकाना पड़ेगा, जो हर दिन 100 रुपये के हिसाब से होगा। इस तरह के मामलों में बैंक की जिम्मेदारी है कि वह जल्दी समाधान प्रदान करे।

कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर फेल होने पर करें यह काम

अगर आप ने एक पेमेंट ट्रांसफर (card to card transfer rules) किया है, जो कार्ड-टू-कार्ड है और पैसे आपके खाते से कट गए हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति के खाते में नहीं पहुंचे, तो बैंक को दो दिन के अंदर (T+1) इसका समाधान करना होगा। इस दौरान, आपके खाते से डेबिट रिवर्स (debit card payment) करने की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। अगर बैंक ऐसा नहीं करता है, तो आपको 100 रुपये का मामुली सा जुर्माना देना पड़ सकता है। यह नियम ट्रांजेक्शन के तुरंत बाद लागू होते हैं।

PoS, IMPS ट्रांजेक्शन पर मिलेगा इतना मुआवजा –

अगर आपके खाते से  PoS, कार्ड ट्रांजेक्शन (card transaction rules), IMPS, UPI के जरीए पेमेंट करते समय राशि कट जाए, लेकिन दूसरे खाते में ना पहुंचे, तो रिजर्व बैंक ने निर्धारित किया है कि बैंक को 1 दिन का वक्त मिलेगा इस समस्या को हल करने के लिए। अगर यह समय पूरा होने के बाद भी समाधान नहीं होता, तो अगले दिन से बैंक पर 100 रुपये का एक छोटा जुर्माना (transaction fail penalty) लगाया जाएगा। यह नियम ग्राहक के पैसे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है और सुनिश्चित करता है कि बैंक समय पर अपनी जिम्मेदारी निभाए।

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