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RBI New Rule For Minors: रिजर्व बैंक का बड़ा फैसला, 10 साल की उम्र पूरी करने के बाद लड़के-लड़कियां खुद खोल सकेंगे बैंक अकाउंट और मैनेज कर सकेंगे.

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RBI New Rule For Minors: रिजर्व बैंक का बड़ा फैसला, 10 साल की उम्र पूरी करने के बाद लड़के-लड़कियां खुद खोल सकेंगे बैंक अकाउंट और मैनेज कर सकेंगे.

RBI New Rules For Minors: भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 साल से अधिक उम्र के लड़के-लड़कियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया गया है.

रिजर्व बैंक का बड़ा फैसला

भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके अनुसार, 10 साल की उम्र पूरी करने के बाद बच्चे अपने बैंक खाते स्वतंत्र रूप से संचालित कर सकते हैं। आरबीआई ने सभी वाणिज्यिक बैंकों, निजी बैंकों और सहकारी बैंकों को एक सर्कुलर भेजा है।

RBI के सर्कुलर के अनुसार, किसी भी उम्र के बच्चे के लिए उसके प्राकृतिक और कानूनी अभिभावक के ज़रिए खाता खोला जा सकता है। चाहे वह बचत खाता हो या फ़िक्स्ड डिपॉज़िट खाता। खाता माँ को अभिभावक मानकर उसके ज़रिए खोला जा सकता है।

10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को एक निश्चित राशि तक तथा कुछ जोखिम प्रबंधन सीमाओं के भीतर खाते संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है। हालाँकि, इस संबंध में शर्तों को बैंक खाताधारक को सूचित किया जाना चाहिए।

जब नाबालिग खाताधारक कानूनी रूप से वयस्क हो जाए यानी 18 वर्ष का हो जाए, तो बैंक को उसके हस्ताक्षर को फिर से पंजीकृत करना चाहिए और उसे बैंक की पुस्तकों में दर्ज करना चाहिए। जब ​​खाताधारक वयस्क हो जाए, तो बैंक को इन मामलों को पूरा करने के लिए उससे पत्राचार या संपर्क करना चाहिए।

नाबालिग खाताधारक की जोखिम प्रबंधन क्षमता नीति के अनुसार इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड और चेक बुक उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि खाते का संचालन नाबालिग खाताधारक करेगा या उसका अभिभावक। कहा गया है कि इन खाताधारकों की पहचान के लिए केवाईसी मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए।

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