अगर आप भी राशन लेते हैं तो आपको ये जरूरी जानकारी जरूर जाननी चाहिए। इसके बिना आप राशन कार्ड पाने से वंचित रह सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो खाद्य सुरक्षा से जुड़े परिवारों के लिए ये एक अहम अपडेट है।
अब हर महीने की आखिरी तारीख तक राशन की दुकान से राशन लेना जरूरी होगा। केंद्र सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर रसद विभाग को राशन वितरण में अंतिम तिथि के नियम को लागू करने के निर्देश दिए हैं।
इस नए नियम के तहत अगर उपभोक्ता 30 या 31 तारीख तक अपना राशन नहीं लेता है तो उसका राशन लैप्स हो जाएगा। उसे अगले महीने पिछले महीने का राशन नहीं मिलेगा। पहले कई उपभोक्ता एक बार में दो महीने का राशन लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
क्या है नया निर्देश
नए निर्देश आने के बाद झुंझुनूं जिला आपूर्ति अधिकारी ने सभी राशन डीलरों को महीने की आखिरी तारीख तक राशन बांटने के निर्देश दिए हैं। इससे राशन वितरण में अनियमितताएं रुकेंगी और व्यवस्था में सुधार होगा। अब राशन की दुकानों पर हर महीने की पहली तारीख को ही राशन मिलेगा। दुकानदारों को हर दिन अपनी दुकानें खोलनी होंगी।
हालांकि, माह की अंतिम तारीखों पर वितरण का दबाव बढ़ सकता है और इस दौरान पोस मशीन या सर्वर में कोई दिक्कत आने पर परेशानी आ सकती है। जिला रसद अधिकारी कपिल झाझड़िया ने बताया कि इस संबंध में अग्रिम मोर्चे से निर्देश मिल चुके हैं और प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।