PPF, NSC, SCSS small saving scheme: छोटी बचत योजनाओं में नॉमिनी जोड़ने या बदलने को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) जैसी योजनाओं में नॉमिनी जोड़ने, बदलने या हटाने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। पहले नॉमिनी का नाम जोड़ने के लिए 50 रुपये देने पड़ते थे।
क्या कहती है सरकारी अधिसूचना?
वित्त मंत्रालय ने 3 अप्रैल 2025 को एक अधिसूचना जारी कर बताया कि सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम 2018 के तहत अब सर्विस चार्ज वाले हिस्से में नामांकन रद्द करने या उसमें बदलाव करने पर 50 रुपये का शुल्क हटा दिया गया है। यानी अब छोटी बचत योजनाओं में नॉमिनी बदलने की प्रक्रिया पूरी तरह से मुफ्त हो गई है।
पहले क्या था नियम?
अगर कोई व्यक्ति अपने खाते में नॉमिनी जोड़ना चाहता था या नया नॉमिनी जोड़ना या बदलना चाहता था, तो उसे 50 रुपये का शुल्क देना पड़ता था। यह शुल्क अक्सर लोगों को नॉमिनी अपडेट करने से रोकता था।
नॉमिनी जोड़ना क्यों ज़रूरी है?
अगर खाताधारक की मृत्यु हो जाती है और नॉमिनी तय नहीं होता है, तो परिवार को पैसे पाने में काफ़ी कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर पहले से नॉमिनी जोड़ा गया है, तो पैसे उसी व्यक्ति को आसानी से मिल जाते हैं।
आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट के अनुसार, नॉमिनी वह व्यक्ति होता है, जिसे खाताधारक अपनी मृत्यु के बाद खाते में जमा धन प्राप्त करने का अधिकार देता है।
पीपीएफ खाते में कितने नॉमिनी जोड़े जा सकते हैं?
एसबीआई की वेबसाइट के अनुसार, पीपीएफ खाते में एक से अधिक नॉमिनी यानी अधिकतम चार नॉमिनी जोड़े जा सकते हैं। आप यह भी तय कर सकते हैं कि प्रत्येक नॉमिनी को कितनी राशि मिलेगी।
किसको होगा फायदा?
सरकार के इस फैसले का सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। अब लोग बिना किसी झंझट और खर्च के अपने बचत खाते में नॉमिनी जोड़ या अपडेट कर सकेंगे। इससे न सिर्फ आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि परिवार को भी आर्थिक परेशानी नहीं होगी।
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