PPF Investment 2024 : PPF में मिलेगा दोगुना ब्याज, यहाँ जानिए आपको कैसे होगा फायदा?

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PPF Investment 2024 : PPF में मिलेगा दोगुना ब्याज, यहाँ जानिए आपको कैसे होगा फायदा?

 PPF Investment: आयकर की धारा 80सी के तहत पीपीएफ में 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। पीपीएफ में अधिकतम निवेश सीमा 1.5 लाख रुपये है. आप एक साल में 12 बार पैसा जमा कर सकते हैं.

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पीपीएफ निवेश: बचत के अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश अच्छे ब्याज और टैक्स बचत का भी जरिया है। ज्यादातर भारतीय इस योजना में निवेश करना पसंद करते हैं। इस पर सरकारी गारंटी है. खास बात यह है कि इस निवेश को E-E-E कैटेगरी में रखा गया है. मतलब आपका निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी रकम बिल्कुल टैक्स फ्री है। पीपीएफ में सालाना 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है. लेकिन, आप इस निवेश को बढ़ा सकते हैं और दोहरे ब्याज का फायदा भी उठा सकते हैं। आइये समझते हैं…

निवेश दोगुना कैसे होता है?

पीपीएफ में इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है. पीपीएफ में अधिकतम निवेश सीमा 1.5 लाख रुपये है. आप एक साल में 12 बार पैसा जमा कर सकते हैं. लेकिन, यहां विवाहित निवेशकों के लिए कुछ उपयोगी है। यदि आप अपने पार्टनर के नाम पर पीपीएफ खोलते हैं, तो आप एक वित्तीय वर्ष में निवेश को दोगुना कर सकते हैं और दोनों खातों पर ब्याज भी प्राप्त कर सकते हैं।

पीपीएफ (PPF) में निवेश पर मिलते हैं ये फायदे

विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशक अपने जीवन साथी के नाम पर पीपीएफ खाता खोलकर अपने अन्य निवेश विकल्पों के बजाय पीपीएफ में निवेश कर सकता है। ऐसे में उनके पास दो विकल्प होंगे. पहला व्यक्ति अपने खाते में 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकता है. वहीं, दूसरा पार्टनर के नाम पर एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये जमा कर सकता है. इन दोनों खातों पर अलग-अलग ब्याज मिलेगा. वहीं, किसी एक खाते पर 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है. ऐसे में आपकी पीपीएफ निवेश सीमा दोगुनी होकर 3 लाख रुपये हो जाएगी. ई-ई-ई श्रेणी में होने के कारण निवेशक को पीपीएफ के ब्याज और परिपक्वता राशि पर कर छूट का भी लाभ मिलेगा।

क्लबिंग प्रावधानों का कोई प्रभाव नहीं

आयकर की धारा 64 के तहत आपके द्वारा अपनी पत्नी को दी गई किसी भी राशि या उपहार से होने वाली आय आपकी आय में जोड़ी जाएगी। हालाँकि, पीपीएफ के मामले में जो ईईई के कारण पूरी तरह से कर मुक्त है, क्लबिंग प्रावधानों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

ई-ई-ई श्रेणी युक्ति-(E-E-E Series device 

वहीं, जब भविष्य में आपके पार्टनर का पीपीएफ खाता परिपक्व होगा, तो आपके पार्टनर के पीपीएफ खाते में आपके शुरुआती निवेश से होने वाली आय साल दर साल आपकी आय में जुड़ती जाएगी। इसलिए, यह विकल्प विवाहित लोगों को भी पीपीएफ खाते में अपना योगदान दोगुना करने का अवसर देता है। फिलहाल पीपीएफ की ब्याज दर 7.1 फीसदी तय है.

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