When PM Kisan 19th installment release: प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अक्टूबर, 2024 को किसानों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली के माध्यम से पीएम किसान सम्मान योजना की 18वीं किस्त वितरित की. पीएम किसान एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका 100% वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है. इस योजना के तहत सभी किसानों को 18वीं किस्त के रूप में 2,000 रुपये का वित्तीय लाभ वितरित किया गया.
PM किसान क्या है?
इस योजना के तहत सभी भूमिधारक किसान परिवारों को तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता प्रदान की जाएगी. योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं. यह धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी.
PM किसान की 19वीं किस्त कब जारी होगी?
पीएम किसान की किस्तें हर साल हर चार महीने में 3 बार वितरित की जाती हैं. इसलिए, हम उम्मीद कर सकते हैं कि 19वीं किस्त फरवरी 2025 के आसपास वितरित की जाएगी. हालांकि, सरकार तारीख नजदीक आने पर पीएम किसान वेबसाइट पर इसकी सूचना देगी.
PM किसान के लिए eKYC
पीएम किसान पंजीकृत किसानों के लिए eKYC अनिवार्य है. OTP आधारित ईकेवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है या बायोमेट्रिक आधारित ईकेवाईसी के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है.
eKYC के तरीके: पीएम किसान योजना के किसानों के लिए ई-केवाईसी के निम्नलिखित तीन तरीके उपलब्ध हैं:
ओटीपी आधारित eKYC (पीएम-किसान पोर्टल और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध)
बायोमेट्रिक आधारित eKYC (कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और राज्य सेवा केंद्र (SSK) पर उपलब्ध)
चेहरा प्रमाणीकरण आधारित eKYC (पीएम किसान मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है जिसका उपयोग लाखों किसान करते हैं).
किसान अपने लाभार्थी स्टेटस कैसे चेक करें?
चरण 1: आधिकारिक पीएम किसान वेबसाइट पर जाएं
चरण 2: Beneficiary Status पेज पर पहुंचें.
चरण 3: Beneficiary Status पर क्लिक करें…
चरण 4: अपना आधार नंबर या खाता संख्या दर्ज करें.
चरण 5: Get Data पर क्लिक करें.
चरण 6: लाभार्थी की स्थिति देखें.
चरण 7: भुगतान की स्थिति चेक करें. अब लाभार्थी स्टेटस आपके सामने आ जाएगा.
किस्त किन लोगों को नहीं मिलेगी
-सभी संस्थागत भूमि धारक
-संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
-सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000/- रुपये या उससे अधिक है. उपरोक्त श्रेणी के (मल्टी टास्किंग स्टाफ/श्रेणी IV/समूह D कर्मचारियों को छोड़कर)
-सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले कर निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान किया है.
-डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशेवर.
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