PF Withdrawal Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा बनाए गए नियमों के तहत कर्मचारी भविष्य निधि (PF) खाते से पैसे निकालने के कई प्रावधान हैं। यह रकम आपके मुश्किल वक्त में मददगार साबित हो सकती है। आइए समझते हैं कि किन परिस्थितियों में आप अपने PF खाते से कितना पैसा निकाल सकते हैं।
बेरोजगारी की स्थिति में
अगर कोई कर्मचारी एक महीने से ज्यादा समय तक नौकरी से दूर रहता है, तो वह अपने पीएफ खाते से 75% राशि निकाल सकता है।
कंपनी बंद होने की स्थिति में
अगर किसी कंपनी या फैक्ट्री का संचालन छह महीने तक बंद रहता है, तो कर्मचारी अपनी पूरी पीएफ राशि निकाल सकता है। हालांकि, जब कंपनी फिर से शुरू होती है, तो निकाली गई राशि को 36 किस्तों में वापस करना होता है।
छंटनी की स्थिति में
नौकरी से निकाले जाने की स्थिति में कर्मचारी अपने पीएफ खाते से 50% राशि निकाल सकता है। हालांकि, उसे आवेदन करते समय नौकरी न होने का सबूत देना होगा। काम बंद होने पर
अगर किसी आपात स्थिति में कंपनी का संचालन 15 दिनों से ज्यादा समय तक बंद रहता है, तो कर्मचारी अपने पीएफ खाते में जमा राशि का 100% निकाल सकता है।
सेवानिवृत्ति पर विकल्प
सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी के पास दो विकल्प होते हैं। पहला, वह अपने पीएफ खाते की पूरी राशि एकमुश्त निकाल सकता है। दूसरा विकल्प मासिक पेंशन (EPS) है, जिसके तहत हर महीने एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में मिलती है।
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