PF Withdrawal Rules : अब PPF ग्राहक 6 महीने से पहले भी निकाल सकेंगे पैसा, जानिए डिटेल्स

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    PF Withdrawal Rules : अब PPF ग्राहक 6 महीने से पहले भी निकाल सकेंगे पैसा, जानिए डिटेल्स
    PF Withdrawal Rules : अब PPF ग्राहक 6 महीने से पहले भी निकाल सकेंगे पैसा, जानिए डिटेल्स

    कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के ग्राहक अब निजी जरूरतों के लिए अपने पीएफ खाते से एक बार में 1 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं। अभी तक यह सीमा 50,000 रुपये थी।

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    केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर आप ईपीएफओ (EPFO) अंशधारक हैं और परिवार में कोई इमरजेंसी है तो अब आप ज्यादा रकम निकाल सकते हैं। एकमुश्त निकासी की सीमा बढ़ा दी गई है। सरकार की इस पहल से लाखों पीएफ खाताधारकों को फायदा होगा।

    निकासी की शर्तों में क्या बदलाव किए गए हैं? नियमों में बदलाव के बारे में जानकारी देते हुए मंडाविया ने कहा कि सरकार ने नियमों में ढील दी है, जिससे लोगों को नई नौकरी के पहले छह महीनों के भीतर निकासी की अनुमति मिल गई है। उन्होंने कहा, “पहले आपको लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब पीएफ योगदानकर्ता पहले छह महीनों में भी निकासी कर सकते हैं… यह उनका पैसा है।” उन्होंने आगे कहा कि श्रम मंत्रालय ईपीएफओ (EPFO) के संचालन में सुधार करने के लिए काम कर रहा है, ग्राहकों के लिए परेशानी कम करने के लिए एक नया डिजिटल ढांचा और अद्यतन दिशानिर्देश पेश कर रहा है। एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि नए कर्मचारी अब छह महीने तक इंतजार किए बिना धन निकाल सकते हैं, जबकि पिछले नियमों में जल्दी पहुंच को प्रतिबंधित किया गया था।

    क्या भविष्य निधि नियमों में और बदलाव होंगे? मांडविया ने बताया कि सरकार अनिवार्य भविष्य निधि अंशदान के लिए आय सीमा बढ़ाने की योजना बना रही है। वर्तमान में 15,000 रुपये तक की आय वाले वेतनभोगी कर्मचारियों को अंशदान करना अनिवार्य है, लेकिन यह सीमा बढ़ने जा रही है। कर्मचारी राज्य बीमा के लिए आय सीमा, जो वर्तमान में 21,000 रुपये है, को भी बढ़ाया जाएगा। मंत्री ने कहा, “15,000 रुपये से अधिक कमाने वाले कर्मचारियों के लिए, हम लचीलापन ला रहे हैं, जिससे उन्हें यह चुनने की अनुमति मिलेगी कि वे अपनी आय का कितना हिस्सा सेवानिवृत्ति और पेंशन लाभों के लिए अलग रखना चाहते हैं।”

    वर्तमान प्रोविडेंट फंड प्रणाली क्या है? कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत, 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को प्रोविडेंट फंड में योगदान करना होगा। इसमें कर्मचारी के वेतन का कम से कम 12% हिस्सा काटा जाता है, जिसमें नियोक्ता योगदान के बराबर राशि देता है।

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