Home India PF withdrawal Rules : EPFO ने खाते से निकासी के नियमों में...

PF withdrawal Rules : EPFO ने खाते से निकासी के नियमों में किया बदलाव, जानिए क्या हैं नए नियम

0
746
PF withdrawal Rules : EPFO ने खाते से निकासी के नियमों में किया बदलाव, जानिए क्या हैं नए नियम
PF withdrawal Rules : EPFO ने खाते से निकासी के नियमों में किया बदलाव, जानिए क्या हैं नए नियम

अगर आप नौकरीपेशा हैं तो हर महीने अपनी सैलरी की एक तय रकम EPFO ​​में जमा करते होंगे। वैसे तो EPFO ​​में जमा की गई रकम रिटायरमेंट के बाद मैच्योर हो जाती है, लेकिन जरूरत के वक्त EPFO ​​से पैसे निकाले जा सकते हैं….?

इतना ही नहीं EPFO ​​अपने सदस्यों को जरूरत के वक्त EPF फंड से पैसे निकालने की सुविधा देता है। वहीं, आंशिक निकासी के लिए एक सीमा तय की गई है। अगर आप अपने EPF खाते से पैसे निकालने की सोच रहे हैं तो EPFO ​​के निकासी नियमों में हाल ही में हुए संशोधन के बारे में जान लें।

क्या हैं EPF निकासी के नए नियम 2024

  • EPF से आंशिक निकासी के लिए EPF सदस्य को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह रकम शिक्षा, मकान खरीदने या बनवाने, शादी और इलाज के लिए ही निकाली जा सकती है।
  • EPFO निकासी नियमों के मुताबिक, EPF धारक रिटायरमेंट से 1 साल पहले अपनी रकम का 90 फीसदी तक निकाल सकता है। 90 फीसदी रकम निकालने के लिए सदस्य की उम्र 54 साल से ज्यादा होनी चाहिए।
  • कई कंपनियां इन दिनों कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं। लेकिन EPFO ​​के नियमों के मुताबिक, अगर छंटनी होती है और कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले बेरोजगार हो जाता है तो वह EPF फंड से पैसे निकाल सकता है।
  • इसके अलावा, कर्मचारी एक महीने की बेरोजगारी के बाद 75 फीसदी रकम और लगातार 2 महीने बेरोजगार रहने पर पूरी रकम निकाल सकता है। नई नौकरी मिलने पर कर्मचारी फंड का बचा हुआ 25 फीसदी हिस्सा नए EPF अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है।
  • इतना ही नहीं, अगर कोई कर्मचारी लगातार 5 साल तक ईपीएफ में योगदान देता है, तो उसे निकासी के समय टैक्स बेनिफिट का भी लाभ मिलता है। वहीं, मैच्योरिटी से पहले निकासी पर टीडीएस कटेगा। हालांकि, अगर निकासी 50,000 रुपये से कम है तो टीडीएस नहीं कटता है। अगर ईपीएफ सदस्य ने निकासी के लिए अपना पैन कार्ड जमा किया है, तो 10 फीसदी टीडीएस काटा जाता है। हालांकि, अगर पैन कार्ड जमा नहीं किया है, तो 30 फीसदी टीडीएस काटा जाता है।

आंशिक निकासी के लिए कहां करें आवेदन?

ईपीएफ सदस्य को ईपीएफ पोर्टल और उमंग ऐप पर आंशिक निकासी के लिए आवेदन करना होता है। नियोक्ता से मंजूरी मिलने के बाद सदस्य के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। आंशिक निकासी के लिए आवेदन करने के बाद सदस्य स्टेटस भी चेक कर सकता है।

केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान..! इन पेंशनर्स को दी जाने वाली महंगाई राहत बढ़ाकर 53% की गई, चेक करें लिस्ट

Disclaimer: This article include AI-assisted content and is intended for informational purposes only. We aim for accuracy, but errors may occur. Please verify important information independently or contact us for corrections.