PF Withdrawal Rule: भारत सरकार के अधीन कई इकाईयां हैं जो अलग-अलग तरीके से काम करती हैं। इन्हीं में से एक है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO। दरअसल, यह इकाई उन लोगों के लिए काम करती है जो नौकरीपेशा हैं।
PF Withdrawal Rule: इसमें नौकरीपेशा लोगों के PF खाते खोले जाते हैं, जिसके बाद हर महीने खाताधारक की सैलरी से एक तय रकम कटती है और कर्मचारी के PF खाते में जमा होती है। कंपनी भी इतनी ही रकम कर्मचारी के PF खाते में जमा करती है और EPFO इस पर सालाना ब्याज भी देता है। वहीं, आप नौकरी के बीच में भी इस जमा पैसे को निकाल सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपने PF खाते से कितना पैसा निकाल सकते हैं? शायद नहीं, तो चलिए जानते हैं। इसके बारे में आप आगे जान सकते हैं…
इतना पैसा निकाल सकते हैं, जानिए नियम:-
50 प्रतिशत तक
अगर आपका भी PF अकाउंट है और आप अपनी नौकरी के बीच में पैसा निकालना चाहते हैं तो आप किसी काम के लिए अपने अकाउंट में मौजूद कुल रकम का 50 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं। इसके लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि आपने 7 साल की नौकरी पूरी कर ली हो।
90 प्रतिशत तक
आपकी सैलरी से कटने वाला PF आपके PF अकाउंट में जमा होता है। ऐसे में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने PF अकाउंट में जमा कुल रकम का 90 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं। इसके लिए बस शर्त यह है कि आप 5 साल से नौकरी कर रहे हों।
6 गुना तक
वैसे तो PF अकाउंट में जमा पैसे को अगर नौकरी के बाद ही निकाला जाए तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो भी आप यह पैसा निकाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप अपने अकाउंट में जमा पूरा पैसा और उस पर मिलने वाला ब्याज निकाल सकते हैं। साथ ही आप अपनी मंथली सैलरी का 6 गुना तक निकाल सकते हैं।
इन सबके अलावा यह भी जान लें कि पहले आप अपने पीएफ खाते से एडवांस के तौर पर 50 हजार रुपये तक निकाल सकते थे, लेकिन कुछ समय पहले सरकार ने इस नियम में बदलाव किया है और अब यह सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। ऐसे में आप इमरजेंसी में अपने पीएफ खाते से इतना पैसा निकाल सकते हैं।
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