PF Withdrawal New Rule: अब अपने प्रोविडेंट फंड (PF) अकाउंट से पैसे निकालना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF निकालने की ऑनलाइन प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे करोड़ों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। अब ना ही कैंसिल चेक अपलोड करने की जरूरत है और ना ही एंप्लॉयर से मंजूरी लेने का झंझट।
EPFO ने क्या किए हैं बदलाव?
EPFO ने ऑनलाइन क्लेम प्रोसेस को तेज बनाने के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं। जिसके मुताबिक, अब मेंबर्स को अपने पैसों को क्लेम करने के लिए कैंसिल चेक या पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन अब आधार OTP के जरिए खुद ही किया जा सकेगा। बैंक डिटेल्स में बदलाव करना भी आसान हो गया है–नए अकाउंट को OTP से वेरिफाई किया जा सकता है। एंप्लॉयर की अप्रूवल की जरूरत खत्म कर दी गई है।
क्या फायदा मिलेगा इन नए नियमों से?
ईपीएफओ ने जो बदलाव किए हैं, उसका सबसे अधिक फायदा देश भर के 8 करोड़ से भी अधिक मेंबर्स को मिलेगा। वह ऐसे कि अब मेंबर्स अपना PF क्लेम जल्दी ले पाएंगे, उन्हें पैसों के लिए ज्यादा समय तक वेट नहीं करना पड़ेगा। पहले बैंक वेरिफिकेशन में 3 दिन और एंप्लॉयर की मंजूरी में 13 दिन लगते थे। कई बार डॉक्यूमेंट क्वालिटी या अप्रूवल में देरी से प्रोसेस रुक जाता था अब ऑनलाइन OTP के जरिए तुरंत वेरिफिकेशन से क्लेम प्रोसेसिंग तेज और ट्रांसपेरेंट होगी।
EPFO ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरु की थी ये सुविधा
EPFO ने मई 2024 में यह सुविधा KYC वेरिफाइड यूजर्स के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की थी। इस दौरान करीब 1.7 करोड़ कर्मचारियों को सीधे लाभ मिला। अब यह सेवा देशभर के सभी EPFO सदस्यों के लिए उपलब्ध करा दी गई है।