PAN Card Rules: क्या आप अपना खराब CIBIL स्कोर छिपाने के लिए नया PAN कार्ड बनवाना चाहते हैं? तो कोई गलती न करें। इस संबंध में क्या नियम हैं, यह पहले से जान लेना जरूरी है।
कोई व्यक्ति लोन के लिए आवेदन करता है। तो बैंक उसे लोन देने से पहले उसका CIBIL स्कोर चेक करता है। उसी आधार पर लोन प्रोसेस होता है। अगर किसी का CIBIL स्कोर खराब है तो उसे लोन मिलने की संभावना कम हो जाती है।
CIBIL स्कोर तब खराब होता है जब किसी ने पहले लोन लिया हो और उसे समय पर वापस न किया हो। हो सकता है कि आपने कोई भुगतान मिस कर दिया हो। या किसी ने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया हो। या किसी ने अपने क्रेडिट कार्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हो। CIBIL स्कोर कई वजहों से खराब होता है।
हर किसी का पैन कार्ड उसके अकाउंट से लिंक होता है. और सिबिल स्कोर पैन कार्ड के इस्तेमाल से ही पता किया जा सकता है. ऐसे में जिन लोगों का सिबिल खराब होता है. उसे सुधारने के लिए कुछ लोग दूसरा पैन कार्ड बनवा लेते हैं और पुरानी गेट हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना अपराध है. अगर कोई ऐसा करता है तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. आइए जानते हैं दूसरे पैन कार्ड के लिए आयकर अधिनियम के तहत क्या नियम हैं?
यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक पैन कार्ड बनवाता है तो वह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139ए का उल्लंघन करने का दोषी है। इस धारा के तहत कोई भी व्यक्ति केवल एक ही पैन कार्ड रख सकता है।
एक व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा पैन कार्ड हो सकते हैं। यानी मान लीजिए किसी के पास पहले से ही एक पैन कार्ड है और उसने दूसरा पैन कार्ड भी बनवा लिया है। तो ऐसी स्थिति में उसे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत दोषी पाया जाता है।
और इस अपराध के लिए जुर्माना 10,000 रुपये तक हो सकता है। इसलिए अगर आपने गलती से दो पैन कार्ड बनवा लिए हैं तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप अपना पहला पैन कार्ड वापस कर दें। इसके लिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प मिलेंगे।
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