Pan Card Holders : 31 दिसंबर 2024 तक कर लें ये काम, वरना पैन कार्ड हो सकता है निष्क्रिय

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    Pan Card Holders : 31 दिसंबर 2024 तक कर लें ये काम, वरना पैन कार्ड हो सकता है निष्क्रिय

    income tax department issued PAN-आधार को लिंक करने के लिए 31 दिसंबर 2024 तक की डेडलाइन दी है। अगर आप 31 दिसंबर तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। अगर आपने पैन को आधार से लिंक कर लिया है तो भी आपको एक बार इसकी जांच जरूर कर लेनी चाहिए। आइए जानते हैं कि पैन-आधार लिंक स्टेटस कैसे चेक करें।

    आज पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। ख़ासकर नौकरीपेशा और टैक्सपेयर्स का काम इसके बिना नहीं चलता। इससे सरकार को वित्तीय धोखाधड़ी रोकने में भी मदद मिलती है।

    यही वजह है कि आयकर विभाग लगातार लोगों से अनुरोध कर रहा है कि वे अपने पैन को आधार से लिंक करें। इसके लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 तय की गई है। अगर आप इससे पहले अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इससे लेन-देन के साथ-साथ दूसरी मुश्किलें भी आ सकती हैं। पैन को आधार से लिंक करना क्यों जरूरी है

    तकनीक के दौर में वित्तीय धोखाधड़ी के मामले भी काफी बढ़ गए हैं। कई फिनटेक कंपनियों पर आरोप है कि वे ग्राहकों की प्रोफाइल बनाने के लिए अनधिकृत तरीके से पैन डिटेल का इस्तेमाल कर रही हैं। यही वजह है कि गृह मंत्रालय ने पैन के जरिए व्यक्तिगत विवरण तक पहुंच को सीमित करने का निर्देश दिया है, ताकि व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग रोका जा सके।

    तकनीक के दौर में वित्तीय धोखाधड़ी के मामले भी काफी बढ़ गए हैं। कई फिनटेक कंपनियों पर आरोप है कि वे ग्राहकों की प्रोफाइल बनाने के लिए अनधिकृत तरीके से पैन डिटेल का इस्तेमाल कर रही हैं। यही वजह है कि गृह मंत्रालय ने पैन के जरिए व्यक्तिगत विवरण तक पहुंच को सीमित करने का निर्देश दिया है, ताकि व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग रोका जा सके।

    आयकर विभाग ने सभी करदाताओं के लिए पैन को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर डेडलाइन से पहले दोनों को लिंक नहीं किया गया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इससे वित्तीय लेन-देन करने में कठिनाई समेत कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आपको अपने पैन-आधार लिंक की स्थिति का पता लगाना चाहिए। अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो उसे तुरंत लिंक कर लें।

    पैन-आधार लिंक स्टेटस कैसे चेक करें? -(How to check PAN-Aadhaar link status?)

    • आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर जाएं।
    •  होमपेज पर ‘क्विक लिंक्स’ विकल्प पर क्लिक करें।
    • लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें, पैन और आधार कार्ड नंबर दें।

    आयकर विभाग भी करदाताओं को पैन और आधार को लिंक करने में मदद कर रहा है। इसने पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए एक FAQ पेज भी बनाया है। इससे आपको पूरी प्रक्रिया को समझने में मदद मिलेगी।

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