NPS Withdrawals Rule : 60 साल की उम्र पूरी होने से पहले भी निकाल सकते हैं NPS से पैसा, जानें क्या हैं नियम

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NPS Withdrawals Rule : 60 साल की उम्र पूरी होने से पहले भी निकाल सकते हैं NPS से पैसा, जानें क्या हैं नियम
NPS Withdrawals Rule : 60 साल की उम्र पूरी होने से पहले भी निकाल सकते हैं NPS से पैसा, जानें क्या हैं नियम

NPS Withdrawal Rules: बच्चों की शिक्षा, घर खरीदना, गंभीर बीमारी का इलाज आदि जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए एनपीएस योजना की अवधि के दौरान आंशिक निकासी की अनुमति है।

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अगर आप भी अपने रिटायरमेंट के बाद मोटी पेंशन पाना चाहते हैं तो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। NPS एक सरकारी योजना है, जो बाजार से जुड़ी हुई है, यानी इसका रिटर्न बाजार पर आधारित है। इस योजना में आपको मैच्योरिटी के बाद मासिक पेंशन का लाभ मिलता है। आप चाहें तो जरूरत के समय आंशिक निकासी भी कर सकते हैं।

एनपीएस टियर-1 नियमों के अनुसार, कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु होने के बाद ही योजना से बाहर निकल सकता है। चूंकि इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के लिए बचत करना है, इसलिए नियम नियमित निकासी को आसान नहीं बनाते हैं। हालांकि, ग्राहकों के पास तत्काल ज़रूरतों के लिए योजना अवधि के दौरान आंशिक निकासी करने का विकल्प होता है। आइए आंशिक निकासी और समय से पहले निकासी के नियमों के बारे में जानें

आंशिक निकासी

एनपीएस सब्सक्राइबर्स को 3 साल की लॉक-इन अवधि के बाद विशिष्ट उद्देश्यों के लिए आंशिक निकासी करने की अनुमति देता है।

  • 3 साल पूरे होने के बाद, आपको अपने योगदान का केवल 25% (अर्जित रिटर्न को छोड़कर) निकालने की अनुमति है।
  • आपके नियोक्ता द्वारा आपके एनपीएस खाते में किए गए योगदान को आंशिक निकासी सीमा की गणना के लिए नहीं माना जाएगा।
  • आप पूरी निवेश अवधि के दौरान अधिकतम 3 बार ऐसी निकासी कर सकते हैं।
  • कोई व्यक्ति घर खरीदने, गंभीर बीमारियों के इलाज, विकलांगता, शिक्षा, बच्चों की शादी या नया उद्यम शुरू करने के लिए आंशिक निकासी कर सकता है।

समय से पहले निकासी

एनपीएस खाता 60 साल की उम्र तक खुला रहता है, लेकिन आप इससे पहले भी इससे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ कीमत चुकानी होगी।

  • सबसे पहले, आप 5 साल पूरे होने के बाद ही इस योजना से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपने 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद एनपीएस में निवेश करना शुरू किया है, तो आप तीन साल बाद पैसे निकाल सकते हैं।
  • आप एकमुश्त के तौर पर केवल 20 फीसदी तक की रकम ही निकाल सकते हैं।
  • समय से पहले निकासी की स्थिति में आप फंड का केवल 20 फीसदी ही एकमुश्त निकाल पाएंगे।
  • आपको बाकी 80 फीसदी पैसे का इस्तेमाल एन्युटी खरीदने में करना होगा। इस रकम का इस्तेमाल आपको जीवन भर पेंशन देने में किया जाएगा।
  • अगर आपके फंड में जमा कुल रकम 2.5 लाख रुपये से कम है, तो आपको पूरी रकम एकमुश्त निकालने की इजाजत होगी।

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