NPS वात्सल्य स्कीम बच्चों के भविष्य के लिए पेंशन अकाउंट खोलने की सुविधा देती है. अभिभावक 1000 रुपये सालाना से निवेश कर सकते हैं, जिसमें शिक्षा या चिकित्सा के लिए निकासी का ऑप्शन भी है.
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत वित्त मंत्री ने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए NPS वात्सल्य स्कीम की शुरुआत की है. यह स्कीम अभिभावकों को अपने बच्चों के नाम पर पेंशन अकाउंट खोलने की सुविधा देती है, जिससे वे बच्चों के लिए निवेश कर सकें. इसके साथ ही, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है.
क्या है NPS वात्सल्य स्कीम?
इस स्कीम के तहत अभिभावक सालाना 1000 रुपये की छोटी रकम से निवेश कर सकते हैं. यह अकाउंट 18 साल की उम्र तक चलाया जा सकता है और इसके बाद इसे NPS टियर-1 अकाउंट में शिफ्ट किया जाएगा.
स्कीम के फायदे क्या हैं?
लॉक-इन अवधि: अकाउंट में 3 साल का लॉक-इन रहेगा, जिसके बाद 25% राशि शिक्षा या चिकित्सा खर्च के लिए निकाली जा सकती है.
निकासी का ऑप्शन: अभिभावक अधिकतम 3 बार तक पैसा निकाल सकते हैं.
एग्जिट ऑप्शन: बच्चे के 18 साल का होने पर एग्जिट का ऑप्शन उपलब्ध होगा. यदि किसी कारणवश बच्चे का निधन हो जाता है, तो पूरा पैसा वापस किया जाएगा.
निवेश ऑप्शन: अभिभावक पीएफआरडीए रजिस्टर्ड किसी भी फंड का चुनाव कर सकते हैं, जिसमें वे जोखिम के आधार पर इक्विटी या डेट में निवेश कर सकते हैं.
क्या हैं शर्तें?
- अकाउंट 18 साल से छोटे बच्चों के नाम पर खोला जा सकता है, जिसे अभिभावक ऑपरेट करेंगे.
- अकाउंट कम से कम 1000 रुपये सालाना निवेश के साथ खोला जा सकता है, और कोई ऊपरी सीमा नहीं है.
- अकाउंट खोलने के लिए बैंक, भारतीय पोस्ट, या पेंशन फंड्स के प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस के जरिए आवेदन किया जा सकता है, साथ ही E-NPS के जरिए भी खोला जा सकता है.
- अकाउंट खोलने के लिए अभिभावक को केवाईसी के आवश्यक दस्तावेज और बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र का प्रूफ देना होगा.
गौरतलब है कि NPS वात्सल्य स्कीम बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है. यह स्कीम अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए वित्तीय सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने में मदद करेगी.
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