यदि कोई निजी क्षेत्र का कर्मचारी स्वेच्छा से अपना स्थायी सेवानिवृत्ति खाता (PRAN) बंद करना चाहता है, तो उस पर समयपूर्व निकासी का नियम लागू होगा, बशर्ते वह पांच वर्षों से NPS में पंजीकृत हो।
एनपीएस (National Pension System) खाता भारत सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों और आम जनता के लिए चलाई जाने वाली एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है। जो निवेशकों को रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन पाने में मदद करती है। इस स्कीम में 60 साल तक निवेश करने की सुविधा है।
उसके बाद पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। साथ ही, इस बीच कई लोगों के मन में यह सवाल भी उठ सकता है कि हम इस खाते को समय से पहले कैसे बंद कर सकते हैं और पैसे कैसे निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया।
सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम
सरकारी कर्मचारी द्वारा इस्तीफा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, बर्खास्तगी या सरकार द्वारा हटाए जाने की स्थिति में NPS से समय से पहले बाहर निकलने की अनुमति है। यदि समय से पहले बाहर निकलने के लिए अनुरोध शुरू करने की तिथि पर राशि ₹2.50 लाख या उससे कम है, तो पूरी राशि एक बार में निकाली जा सकती है।
यदि राशि ₹2.5 लाख से अधिक है, तो कुल पेंशन परिसंपत्तियों का कम से कम 80% वार्षिकी खरीदने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, ग्राहक को मासिक पेंशन मिलेगी। शेष 20% ग्राहक को एकमुश्त भुगतान के रूप में दिया जाएगा।
पैसे कैसे निकालें?
- NPS पोर्टल पर लॉग इन करें।
- “निकासी अनुरोध” अनुभाग पर जाएँ।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और अनुरोध सबमिट करें।
- PFRDA द्वारा अनुरोध स्वीकृत होने के बाद पैसा आपके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए नियम
यदि कोई निजी क्षेत्र का कर्मचारी स्वेच्छा से अपना स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) बंद करना चाहता है, तो समय से पहले निकासी के नियम उस पर लागू होते हैं, यदि वह पांच साल से NPS में नामांकित है। यदि समय से पहले निकासी अनुरोध शुरू करने की तिथि पर राशि ₹2.50 लाख या उससे कम है, तो पूरे फंड को एकमुश्त निकाला जा सकता है, जैसा कि सरकारी क्षेत्र में होता है।
इसी तरह, यदि शुरू किया गया फंड ₹2.5 लाख से अधिक है, तो कम से कम 80% फंड का उपयोग वार्षिकी खरीदने के लिए किया जाना चाहिए। 60 वर्ष के बाद एनपीएस में शामिल होने वाले सदस्यों के लिए, एनपीएस के तहत तीन साल पूरे होने से पहले समय से पहले निकासी लागू है। गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए नियम और कानून 60 वर्ष से पहले एनपीएस में शामिल होने वाले सदस्यों के समान ही हैं।