Bihar Kanya Vivah Yojana: मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 01 लाख 78 हजार 155 गरीब परिवार की कन्याओं को राशि जाएगी. वित्तीय साल 2024-25 में इस योजना के तहत 90 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी गई है.
वेरिफिकेशन के बाद आवेदन करने वाली कन्याओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से रुपए भेज दिए जाएंगे. इस योजना के तहत लाभुकों को 05-05 हजार रुपए राज्य सरकार देती है. वित्तीय साल 2023-24 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत फरवरी तक 01 लाख 37 हजार 272 कन्याओं को लाभ दिया जा चुका है.
निदेशालय की मानें तो राज्यभर से आए आवेदनों की जांच के बाद लाभुकों के खाते में रुपए भेज दिए गए हैं. वहीं, इस योजना के तहत 2023-24 की स्वीकृत राशि में से 68 करोड़ 85 लाख रुपए अब तक खर्च किए जा चुके हैं. जबकि, मार्च तक शेष आवेदनों का भी सत्यापन कर संबंधित कन्याओं के खाते में रुपए भेजे जाएंगे. वित्तीय साल 2024-25 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 01 लाख 78 हजार 155 गरीब परिवार की कन्याओं के खाते में राशि भेजी जाएगी. बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों के गरीब परिवार की कन्याओं को विवाह के समय आर्थिक सहायता दी जाती है.
जानिए किन्हें मिलेगा योजना का लाभ?
कन्या के माता-पिता बिहार के निवासी हों, विवाह के समय वधू की उम्र कम से कम 18 वर्ष और वर की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए पुनर्विवाह का मामला न हो, लेकिन विवाह अधिनियमों के अंतर्गत वैध पुनर्विवाह के मामलों में यह राशि देय होगी
कौन से दस्तावेज हैं जरूरी?
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ लेने के लिए अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण-पत्र ( जो 60 हजार रुपए से कम) का हो रहना अनिवार्य है. इसके अलावा कन्या का नाम गरीबी रेखा (बीपीएल) की प्रकाशित सूची में हो. साथ ही अंचल आवास प्रमाण-पत्र या भूमि से संबंधित प्रमाण-पत्र भी होना जरूरी है.