Delhi Metro Travel Rules Update: अभी तक दिल्ली मेट्रो में शराब की बोतलें ले जाने पर प्रतिबंध था, जिसमें अब ढील दी गई है।
Metro Liquor Rules: दिल्ली में शराब के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने अब मेट्रो ट्रेन के अंदर शराब की बोतलें ले जाने की इजाजत दे दी है. DMRC ने कहा है कि यात्री अब शराब की दो बोतलें लेकर सफर कर सकेंगे. हालांकि, ये दोनों बोतलें पूरी तरह से सीलबंद होनी चाहिए.
CISF अधिकारियों के साथ बैठक के बाद DMRC ने यह फैसला लिया है. आपको बता दें कि मेट्रो स्टेशनों की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) संभाल रहा है, इसलिए इसकी हरी झंडी मिलने के बाद ही यह फैसला लिया गया है. अभी तक सिर्फ एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर ही छूट थी.
अभी तक दिल्ली मेट्रो में किसी भी यात्री के अपने साथ शराब की बोतल ले जाने पर प्रतिबंध था। हालांकि, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं था, जहां हवाई यात्री एयरपोर्ट की ड्यूटी फ्री शॉप से शराब लाकर यात्रा करते थे। डीएमआरसी ने शुक्रवार को अपने बयान में कहा कि अब दिल्ली मेट्रो ने भी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के नियमों को लागू कर दिया है। सीआईएसएफ और डीएमआरसी अधिकारियों की संयुक्त बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है।
सीलबंद बोतल ले जाने की अनुमति, पीने पर होगी कार्रवाई
DMRC ने यह भी स्पष्ट किया है कि मेट्रो परिसर के अंदर शराब की केवल सीलबंद बोतलें ही ले जाने की अनुमति है। कोई भी यात्री अपने साथ दो सीलबंद शराब की बोतलें ले जा सकता है, लेकिन मेट्रो परिसर के अंदर उन्हें पीने की अनुमति नहीं होगी।
DMRC ने चेतावनी दी है कि सभी यात्रियों को यात्रा के दौरान पर्याप्त गरिमा बनाए रखनी चाहिए। अगर कोई यात्री शराब के नशे में कोई आपत्तिजनक हरकत करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
EPFO New Rule : EPF खाताधारक इस दिन तक कर लें ये काम, वरना होगा भारी नुकसान, जानें डिटेल