LPG Subsidy Hike : देश में इस समय कुल 32.83 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं, जिनमें से 10.33 करोड़ लाभार्थी उज्ज्वला योजना के हैं। उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 300 रुपये की सब्सिडी दिए जाने के बाद खपत में बढ़ोतरी हुई है।
LPG Subsidy Hike : प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी का असर दिखने लगा है। इस योजना के लाभार्थियों की एलपीजी (LPG) की खपत में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, यह खपत अभी भी आम उपभोक्ताओं की खपत से करीब आधी है।
पेट्रोलियम गैस मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 300 रुपये की सब्सिडी देने के बाद खपत में बढ़ोतरी हुई है। प्रति उज्ज्वला लाभार्थी एलपीजी गैस सिलेंडर (LPG Gas Cylinder) की खपत 2019-20 में 3.01 से बढ़कर 2023-24 में 3.95 सिलेंडर प्रति वर्ष हो गई है। वहीं, चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर 2024 तक यह खपत बढ़कर 4.34 हो गई थी। एक सामान्य एलपीजी उपभोक्ता की खपत सालाना सात से आठ सिलेंडर के बीच होती है।
बजट में नए कनेक्शन पर घोषणा संभव
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार केंद्र सरकार फिलहाल उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए सब्सिडी जारी रखेगी, ताकि सिलेंडर भरवाने में उनकी जेब पर ज्यादा असर न पड़े। केंद्र सरकार आम बजट में योजना के तहत और कनेक्शन जारी करने की घोषणा कर सकती है। योजना काफी सफल रही है और भाजपा को इसका राजनीतिक लाभ भी मिला है। इस साल बिहार समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं।
उज्ज्वला 2.0 के तहत कनेक्शन पाने की पात्रता
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, आवेदक की आयु 18 वर्ष (केवल महिला) होनी चाहिए।
- उसी घर में किसी भी ओएमसी का कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित वयस्क महिला – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (MBC), अंत्योदय अन्न योजना (AAY), चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियाँ, वनवासी, द्वीप और नदी द्वीपों में रहने वाले लोग, एसईसीसी परिवार (AHL TIN) के तहत सूचीबद्ध परिवार या 14 सूत्री घोषणा के अनुसार कोई भी गरीब परिवार।
आवश्यक दस्तावेज-(Required Documents)
- अपने ग्राहक को जानें (e-KYC) – उज्ज्वला कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं है)।
- आवेदक का आधार कार्ड आवेदक की पहचान के प्रमाण के रूप में और पते के प्रमाण के रूप में यदि आवेदक उसी पते पर रहता है जो आधार में उल्लिखित है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं है)।
- आवेदन करने वाले राज्य/अन्य राज्य द्वारा जारी राशन कार्ड
- परिवार की संरचना को प्रमाणित करने वाला सरकारी दस्तावेज़/अनुलग्नक I के अनुसार स्व-घोषणा (प्रवासी आवेदकों के लिए)।
- दस्तावेज में दिखाई देने वाले लाभार्थी और वयस्क परिवार के सदस्यों का आधार।
- बैंक खाता संख्या और IFSC। पारिवारिक स्थिति के समर्थन में पूरक KYC।