हाईकोर्ट ने नए ठेकों के आवंटन के आदेशों पर 3 अप्रैल तक रोक लगा दी है। टेंडरिंग और ठेकों के आवंटन के खिलाफ कई आवेदकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि शहर के 97 ठेकों में से 91 ठेके एक ही समूह को आवंटित किए गए हैं, जिससे शहर के ठेकों पर इस समूह का एकाधिकार हो जाएगा।
चंडीगढ़ में शराब की दुकानों की टेंडर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली तीन याचिकाओं पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को 3 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। चंडीगढ़ में शराब की दुकानें 1 से 3 अप्रैल तक बंद रहेंगी। इस संबंध में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने नए ठेकों के आवंटन के आदेशों पर 3 अप्रैल तक रोक लगा दी है। टेंडरिंग और ठेकों के आवंटन के खिलाफ कई आवेदकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि शहर के 97 ठेकों में से 91 ठेके एक ग्रुप को आवंटित किए गए हैं, जिससे शहर के ठेकों पर इस ग्रुप का एकाधिकार हो जाएगा।
हाईकोर्ट ने आवंटन आदेशों पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। पिछले साल 31 मार्च तक आवंटित किए गए ठेके जारी रहेंगे।
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