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Liquor Carrying Rules : दिल्ली से कितनी बोतल शराब खरीदकर नोएडा ला सकते हैं? जानिए नियम

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Liquor Carrying Rules : दिल्ली से कितनी बोतल शराब खरीदकर नोएडा ला सकते हैं? जानिए नियम

Liquor Carrying Rules: अगर आप सोच रहे हैं कि नए साल पर आप दिल्ली से नोएडा खूब शराब लेकर जाएंगे तो हम आपको बता दें कि आपकी ये प्लानिंग फेल हो जाएगी। जानिए शराब ले जाने की क्या है लिमिट।

भारत में अगले कुछ दिनों में शराब की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि नया साल आने वाला है और नए साल में शराब का खूब सेवन किया जाता है। दिल्ली हो, नोएडा हो या गुरुग्राम, हर जगह शराब का खूब सेवन किया जाता है। और नए साल पर तो ये आंकड़ा पूरे साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। नए साल जैसे मौकों पर सरकार शराब की दुकानें और शराब के ठेके भी ज़्यादा समय तक खुले रखती है। यूपी के नोएडा में रहने वाले कई लोग दिल्ली से शराब लेकर आते हैं।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप दिल्ली से कितनी बोतल शराब खरीदकर नोएडा ले जा सकते हैं? इसके लिए क्या नियम हैं? आबकारी विभाग ने इसके लिए क्या सीमा तय की है? आइए हम आपको बताते हैं।

अगर आप सोच रहे हैं कि नए साल पर आप दिल्ली से नोएडा ढेर सारी शराब लेकर जाएंगे तो हम आपको बता दें कि आपकी ये प्लानिंग फेल हो जाएगी। क्योंकि नियमों के मुताबिक आप दिल्ली से नोएडा सिर्फ एक बोतल ही ले जा सकते हैं, वो भी खुली बोतल। और अगर आप ये नियम तोड़ते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 5000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

इसके साथ ही आपको 5 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। अगर आप सोचते हैं कि आप मेट्रो के जरिए ज्यादा शराब लेकर जाएंगे तो ऐसा नहीं है। मेट्रो में भी आपको अपने साथ सिर्फ दो बोतल शराब ले जाने की इजाजत है। इतना ही नहीं ये बोतलें सीलबंद होनी चाहिए।

अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो न सिर्फ आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा बल्कि आपको जेल की सजा भी हो सकती है। अगर आप शराब के बहुत शौकीन हैं तो दिल्ली से शराब खरीदने की बजाय नोएडा से खरीदें।

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