दिल्ली में अब किराए पर घर लेना पहले की तरह आसान नहीं रहेगा। सरकार ने मकान मालिकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद दिल्ली पुलिस ने मकान मालिकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।
यह निर्देश खास तौर पर उन प्रॉपर्टी मालिकों के लिए है जो विदेशी नागरिकों को घर किराए पर देते हैं। दिल्ली पुलिस ने साफ कहा है कि इन नियमों का पालन न करने पर मकान मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मकान मालिकों को 24 घंटे के अंदर देनी होगी यह जानकारी
दिल्ली पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, मकान मालिकों को 24 घंटे के अंदर विदेशी नागरिकों के आगमन की सूचना विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) को देनी होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा और कानूनी प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
इसके अलावा मकान मालिकों को अपने विदेशी नागरिक किराएदारों का पूरा ब्योरा स्थानीय पुलिस थाने में पृष्ठभूमि सत्यापन के लिए जमा कराना होगा। साथ ही, एक ‘फॉर्म बी’ रजिस्टर भी रखना होगा, जिसे जरूरत पड़ने पर पुलिस अधिकारियों के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जा सकेगा।
दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर होगी कार्रवाई
दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कई मकान मालिक अब तक विदेशी मेहमानों के ठहरने की जानकारी एफआरआरओ को देने में विफल रहे हैं। विदेशी अधिनियम, विदेशी (संशोधन) आदेश, 2016 और विदेशी (संशोधन) नियम, 2016 के तहत 24 घंटे के भीतर यह जानकारी देना अनिवार्य है।
हाल के महीनों में दिल्ली में कई आपराधिक मामलों, खासकर ड्रग तस्करी के मामलों में विदेशी नागरिकों की संलिप्तता सामने आई है। इस बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर मकान मालिकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।