Income Tax Return: वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ऐसे में टैक्स स्लैब के अंतर्गत आने वाले सभी टैक्सपेयर्स के लिए समय से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है. जिन सैलरीड क्लास लोगों का 10 फीसदी टीडीएस (TDS) कटता है वह भी आईटीआर फाइल (ITR file) करके इसे क्लेम कर सकते हैं.
इनकम टैक्स रिटर्न को टैक्सपेयर्स आसानी से केवल कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके भर सकते हैं. अगर आप भी पहली बार आईटीआर फाइल (ITR file) करने जा रहे हैं तो इस प्रक्रिया को समझना बेहद जरूरी है. केवल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से आपको समय से रिफंड के पैसे नहीं प्राप्त होंगे. इसके बाद आपको इसका आखिरी चरण भी पूरा करना होगा.
आईटीआर फाइल (ITR File ) करने के बाद ई-वेरिफिकेशन (e-verification) है जरूरी?
टैक्सपेयर्स अगर समय से अपना रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं तो ई-फाइलिंग (e-verification) के बाद ई-वेरिफिकेशन के प्रोसेस को जरूर पूरा कर लें. अगर आप ऐसा करने में असफल रहते हैं तो अपने आईटीआर (ITR) को अधूरा माना जाएगा और आपको समय पर रिफंड प्राप्त नहीं होगा.
कितने दिन के भीतर ई-वेरिफिकेशन (e-verification) है जरूरी-
वैसे तो ई-वेरिफिकेशन (e-verification) का कार्य आपको आईटीआर फाइल करने के साथ ही पूरा कर लेना चाहिए, मगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार ई-वेरिफिकेशन (e-verification)को पूरा करने के लिए पूरे 120 दिन का टाइम देता है. इस दौरान आप वेरिफिकेशन के प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं. अगर रिटर्न फाइल करने के लिए 120 दिन के भीतर अगर आप ई-वेरिफिकेशन (e-verification) पूरा नहीं करते हैं तो आपका रिटर्न पूरा नहीं माना जाएगा और आपको रिफंड नहीं मिल पाएगा. ई-वेरिफिकेशन (e-verification) का प्रोसेस आप डीमैट अकाउंट, आधार या एटीएम नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC)के जरिए पूरा कर सकते हैं.
ई-वेरिफिकेशन (e-verification) के प्रोसेस को ऐसे करें पूरा-
1. इसके लिए आप सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर क्लिक करें.
2. आगे पोर्टल पर यूजर आईटी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें.
3. ई-फाइल मैन्यू पर क्लिक करके ई-वेरिफिकेशन के विकल्प को चुनें.
4. आगे अपना पैन नंबर, असेसमेंट ईयर चुनें, फाइल आईटीआर का रिसीप्ट नंबर और अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर दें.
5. आगे ई-वेरिफिकेशन (e-verification) मोड जो आप चुनना चाहते हैं उस विकल्प को चुने.
6. डीमैट अकाउंट, आधार या एटीएम नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) में से किसी भी तरीके से ई-वेरिफिकेशन के प्रोसेस को पूरा करें.
7. ई-वेरिफिकेशन (e-verification) प्रोसेस के पूरा होने के बाद आपको ट्रांजेक्शन ID पर मैसेज दिखेगा.
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