ITR Filing- अगर आप e-Filing Portal के जरिए ऑनलाइन टैक्स भुगतान करना चाहते हैं, तो केवल अधिकृत (Authorized) बैंक ही इस सुविधा के लिए उपलब्ध होंगे.
आयकर विभाग (Income Tax Department) ने टैक्सपेयर्स की सुविधा को बढ़ाने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर e-Pay Tax Service के तहत बैंकों की लिस्ट अपडेट कर दी है. अब 30 बैंक इस सुविधा के तहत अधिकृत (Authorized) हो गए हैं. यह बदलाव टैक्स भुगतान प्रक्रिया को और आसान व सुविधाजनक बनाएगा. अगर आपका बैंक अधिकृत बैंकों की सूची में नहीं है तो आप NEFT/RTGS या पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल कर टैक्स का भुगतान कर सकते हैं.
ई-फाइलिंग (e-Filing) का मतलब है कि टैक्स रिटर्न भरने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी करना. इसके लिए टैक्सपेयर्स को PAN-आधारित लॉगिन क्रेडेंशियल्स की जरूरत होती है. यह सुविधा आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां Pre-login और Post-login दोनों मोड में इसका उपयोग किया जा सकता है.
इन बैंकों से कर सकते हैं टैक्स भुगतान
अगर आप e-Filing Portal के जरिए ऑनलाइन टैक्स भुगतान करना चाहते हैं, तो केवल अधिकृत (Authorized) बैंक ही इस सुविधा के लिए उपलब्ध होंगे. ये बैंक हैं..
Private Bank: एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, डीसीबी बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, कर्नाटक बैंक, करूर वैश्य बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आरबीएल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड.
Government Bank: बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया.
अगर आपका बैंक लिस्ट में नहीं है तो क्या करें?
अगर आपका बैंक e-Filing Portal की अधिकृत सूची में नहीं है, तो आप NEFT/RTGS या पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल कर सकते हैं. फिलहाल बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, फेडरल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक ये सुविधा दे रहे हैं. e-Filing Portal पर e-Pay Tax सुविधा का उपयोग करने के लिए चालान (CRN) जनरेट करना जरूरी है. प्रत्येक चालान का एक यूनिक चालान रेफरेंस नंबर (CRN) होगा, जिससे भुगतान को ट्रैक किया जा सकता है.