इनकम टैक्स (Income Tax) बचाने की जद्दोजहद फिर शुरू हो गई है. अप्रैल लगते ही इनकम टैक्स को लेकर कंपनियां भी अपने कर्मचारियों से निवेश और अन्य बचत की जानकारियां मांगने लगती हैं. आपको भी कंपनी की ओर से इनवेस्टमेंट डिक्लेरेशन का मेल आया होगा. अगर अभी 5 कदम उठा लेते हैं तो चालू वित्तवर्ष में आप पांच लाख रुपये से ज्यादा का इनकम टैक्स बचा लेंगे. इतना ही नहीं आपका पैसा भी खूब बढ़ेगा और परिवार भी सुरक्षित रहेगा.
80सी में 1.5 लाख रुपये छूट
आयकर कानून की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर इनकम टैक्स नहीं लगता है. इसमें आप म्यूचुअल फंड जैसे ईएलएसएस में निवेश करके पैसे बचा सकते हैं. पीपीएफ, सुकन्या, टैक्स सेविंग एफडी, होम लोन के मूलधन जैसे विकल्पों पर टैक्स छूट ली जा सकती है.
होम लोन के ब्याज पर 2 लाख
अगर आपको घर खरीदना है तो यही सबसे सही समय है. आयकर की धारा 24बी के तहत होम लोन के ब्याज पर भी 2 लाख रुपये तक टैक्स छूट मिल जाती है. इस तरह आपको होम लोन पर ही कुल मिलाकर 3.5 लाख रुपये की टैक्स छूट मिल जाती है.
हेल्थ इंश्योरेंस पर 75 हजार की छूट
स्वाथ्य बीमा पर भी इनकम टैक्स विभाग छूट देता है. अपना और परिवार का बीमा कराने पर 25 हजार रुपये तक के प्रीमियम पर छूट मिलती है, जबकि बुजुर्ग माता-पिता के हेल्थ इंश्योरेंस पर आपको 50 हजार रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है. इस तरह, हेल्थ इंश्योरेंस पर 75 हजार रुपये की कुल छूट मिल जाती है.
एनपीएस खाते पर 50 हजार की छूट
नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत अगर आप टीयर-2 खाता खुलवा लेते हैं तो उसमें भी 50 हजार रुपये तक निवेश पर टैक्स छूट मिल जाएगी. हालांकि, यह ध्यान रखना होगा कि टीयर-2 खाता तभी खोला जा सकता है जबकि आपके पास टीयर-1 अकाउंट है.
एफडी के ब्याज पर 40 हजार तक फायदा
इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत अगर आप टैक्स सेविंग एफडी में निवेश करते हैं तो इस पर मिलने वाले ब्याज में भी आपको 40 हजार रुपये तक इनकम टैक्स की छूट मिल जाएगी. इस तरह आपने देखा कि सिर्फ 5 कदम उठाने से ही 5 लाख से भी ज्यादा की टैक्स छूट का फायदा मिल सकता है.