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Income Tax Notice : इन 5 जगहों पर लगाया पैसा तो आ जाएगा इनकम टैक्स का नोटिस

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Income Tax Notice : इन 5 जगहों पर लगाया पैसा तो आ जाएगा इनकम टैक्स का नोटिस
Income Tax Notice : इन 5 जगहों पर लगाया पैसा तो आ जाएगा इनकम टैक्स का नोटिस

इनकम टैक्स विभाग कैश ट्रांजेक्शन को लेकर अलर्ट हो गया है. कोई भी ट्रांजैक्शन वह चाहें ऑफलाइन हो या ऑनलाइन एक लिमिट से ज्यादा करने पर इनकम टैक्स वाले घर पर नोटिस भेज देते हैं. ऐसे में आइए बताते हैं कि आपको कौन-कौन से कैश ट्रांजेक्शन करने से बचना चाहिए.

अगर आप भी कैश में ज्यादा डील करते हैं तो ये खबर आपके काम की है. दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन दिनों कैश ट्रांजैक्शन को लेकर काफी अलर्ट हो गया है. ऐसे में ज्यादा कैश में ट्रांजेक्शन करना आपके लिए खतरे से खाली नहीं होगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कुछ खास तौर के ट्रांजेक्शन पर नजर रहती है.

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी ट्रांजैक्शन वह चाहें ऑफलाइन हो या ऑनलाइन एक लिमिट से ज्यादा करने पर इनकम टैक्स वाले घर पर नोटिस भेज देते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 5 कैश ट्रांजेक्शन जिनसे आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है.

इन 5 ट्रांजेक्शन पर इनकम टैक्स की नजर

1 बैंक FD:

एक साल में अगर आप एक बार या एक से ज्यादा बार में एफडी में 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा जमा करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग आपसे पैसों से स्रोत के बारे में पूछ सकता है. ऐसे में अगर मुमकिन हो तो एफडी में ज्यादातर पैसे ऑनलाइन माध्यम से या फिर चेक के जरिए जमा करें.

2 बैंक बचत खाता जमा:

अगर कोई शख्स एक वित्त वर्ष में अपने एक खाते या एक से अधिक खातों में 10 लाख रुपये या उससे अधिक की रकम कैश में जमा करता है तो आयकर विभाग पैसों से स्रोत को लेकर सवाल कर सकता है. चालू खातों में अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है.

3 क्रेडिट कार्ड के बिल:

कई बार लोग क्रेडिट कार्ड का बिल भी कैश में जमा करते हैं. अगर आप एक बार में 1 लाख रुपये से अधिक कैश क्रेडिट कार्ड के बिल के तौर पर जमा करते हैं तो आयकर विभाग आपसे सवाल कर सकता है. वहीं अगर आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक के क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान कैश में करते हैं तो भी आपसे पैसों से स्रोत के बारे में पूछा जा सकता है.

4 प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन:

प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के पास अगर आप कैश में बड़ी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसकी रिपोर्ट आयकर विभाग के पास भी जाती है. अगर आप किसी 30 लाख या उससे अधिक की प्रॉपर्टी को कैश में खरीदते या बेचते हैं तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार की तरफ से इसकी जानकारी आयकर विभाग को जाएगी.

5. शेयर, डिबेंचर में लगाया पैसा

अगर आप शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर और बॉन्ड में बड़ी मात्रा में कैश ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है. एक वित्त वर्ष में ऐसे इंस्ट्रुमेंट्स में अधिकतम 10 लाख रुपये तक की ही कैश ट्रांजेक्शन की जा सकती है. तो अगर आपकी इनमें से किसी में पैसा लगाने की कोई योजना है तो पहली चीज ये ध्यान में रखिए कि आपको बड़ी मात्रा में कैश का इस्तेमाल नहीं करना है.

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