GST New Rules: बड़ी खबर! 1 अप्रैल से बदल जाएंगे GST के नियम, जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर

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GST New Rules: बड़ी खबर! 1 अप्रैल से बदल जाएंगे GST के नियम, जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर
GST New Rules: बड़ी खबर! 1 अप्रैल से बदल जाएंगे GST के नियम, जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर

GST New Rules: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरें और कम की जाएंगी क्योंकि टैक्स स्लैब को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के समय रेवेन्यू न्यूट्रल रेट (RNR) जो 15.8 प्रतिशत था, अब 2023 में घटकर 11.4 प्रतिशत हो गया है और इसे और कम किया जाएगा।

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New GST rules : जीएसटी डेटा चुराना और जीएसटी में धोखाधड़ी करना अब आसान नहीं होगा। 1 अप्रैल से जीएसटी में पंजीकृत सभी उपयोगकर्ताओं के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) नियम लागू होने जा रहा है। एमएफए के लागू होने से जीएसटी का उपयोग करने वाले किसी अन्य उपयोगकर्ता का डेटा चुराना और जीएसटी में किसी भी तरह की धोखाधड़ी करना आसान नहीं होगा।

जीएसटी पोर्टल पर नंबर अपडेट करें-(Update the number on GST portal)

एमएफए के तहत, उपयोगकर्ता बिना वन टाइम पासवर्ड (OTP) के लॉग इन नहीं कर पाएंगे। इसलिए, सभी उपयोगकर्ताओं को इस महीने जीएसटी पोर्टल पर अपना फोन नंबर अपडेट करना चाहिए ताकि ओटीपी प्राप्त करने में कोई समस्या न हो।

1 अप्रैल से सभी यूजर्स के लिए अनिवार्य-(Mandatory for all users from April 1)

इस साल 1 जनवरी से 20 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वालों के लिए प्रायोगिक तौर पर एमएफए लागू किया गया था। फिर 1 फरवरी से पांच करोड़ टर्नओवर वालों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया। अब 1 अप्रैल से सभी यूजर्स के लिए इसे अनिवार्य किया जा रहा है।

कारोबारियों के लिए नया अपडेट-(New update for traders)

1 अप्रैल से ई-वे बिल के नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। 1 अप्रैल से 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों को 30 दिन के अंदर इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP) में अपने ई-इनवॉइस की जानकारी देनी होगी। 30 दिन के अंदर जानकारी नहीं देने पर इनवॉइस रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल यह नियम 100 करोड़ और उससे ज्यादा टर्नओवर वालों के लिए लागू है।

होटल-रेस्टोरेंट में खाना हो सकता है महंगा-(Eating in hotels and restaurants can be expensive)

होटल-रेस्टोरेंट में खाना 1 अप्रैल से थोड़ा महंगा हो सकता है। 1 अप्रैल से 7500 रुपये से कम कमरे के किराए वाले होटलों में 18 फीसदी जीएसटी के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लेने की सुविधा मिलेगी।

फिलहाल जिन होटलों में कमरे का किराया 7500 रुपये से कम है, उनके रेस्टोरेंट में खाने पर 5 फीसदी जीएसटी लगता है। अगर ये होटल 18 फीसदी जीएसटी के साथ आईटीसी की सुविधा भी अपना लें तो यहां रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो जाएगा।

1 अप्रैल से पुरानी सामान्य और इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री पर 12% की जगह 18% GST लगेगा। यह नियम सेकेंड हैंड कार बेचने वाली एजेंसियों पर लागू होगा।

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