केंद्र सरकार ने टीडीएस नियमों में बदलाव किया है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे. वरिष्ठ नागरिकों, छोटे निवेशकों और पेशवरों को राहत मिलेगी. ब्याज, डिविडेंड, रेंट आदि पर टीडीएस की न्यूनतम सीमा बढ़ाई गई है, जिससे एक तय सीमा तक कमाई करने वालों को टीडीएस नहीं देना होगा.
केंद्र सरकार ने टीडीएस के नियमों में बदलाव कर दिया है. नए नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गए हैं. इनमें अलग-अलग श्रेणी के निवेशकों को टैक्स कटौती में राहत दी गई है. ईटी के एक रिपोर्ट के अनुसार, ब्याज से होने वाली आय, डिविडेंड और रेंट आदि पर लगने वाली टीडीएस की न्यूनतम सीमा को बढ़ा दिया गया है.
इसका मतलब है कि इन माध्यमों से एक तय सीमा तक कमाई करने वाले लोगों को टीडीएस नहीं देना होगा. इससे कमीशन पर काम करने वाले पेशवरों, छोटे निवेशकों और वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद है. आइए देखते हैं विभिन्न लोगों के लिए टीडीएस पर कितनी राहत दी गई है.
वरिष्ठ नागरिकों के लिए-(For senior citizens)
सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को राहत देते हुए एफडी और आरडी के ब्याज पर टीडीएस को एक खास सीमा तक शून्य कर दिया है. अब अगर इन दोनों निवेश विकल्पों से किसी को 1 वित्तीय वर्ष में कुल 1 लाख रुपये का ब्याज मिलता है तो उसे कोई टीडीएस नहीं देना होगा.
आम नागरिकों के लिए-(For ordinary citizens)
आम नागरिकों को पहले ब्याज से होने वाली 40,000 रुपये तक की सालाना आय पर टीडीएस देना होता था लेकिन अब इसकी सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है. गौरतलब है कि यह ब्याज सभी बैंक खातों को मिलाकर हो या फिर एक से ही लेकिन लिमिट सिर्फ 50,000 रुपये की रहेगी.
म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स-(Mutual Funds and Stocks)
पहले अगर कोई निवेशक डिविडेंड या म्यूचुअल फंड से साल में 5000 रुपये की कमाई करता था उसका टीडीएस कटता था लेकिन अब इस सीमा को बढ़ातक 10,000 रुपये तक दिया गया है.
इंश्योरेंस और ब्रोकरेज कमीशन-(Insurance and Brokerage Commissions)
इंश्योरेंस से मिलने वाले कमीशन पर टीडीएस कटौती की न्यूनतम सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है. इसी तरह अन्य कमीशन से होने वाली आय की टीडीएस की न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है. यानी अब इस तरह से साल में 20,000 रुपये तक की आय टीडीएस फ्री होगी.
रेंट पर टीडीएस-(TDS on rent)
अब रेंट पर टीडीएस तब ही कटेगा जब हर महीने का रेंट 50,000 या उससे ज्यादा होगा. उससे कम के मासिक रेंट पर टीडीएस नहीं कटेगा. पहले यह सीमा 2.4 लाख रुपये प्रति वर्ष थी.
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