केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) 50 फीसदी के पार हो गया है। डीए में इस बढ़ोतरी के चलते केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रेच्युटी बढ़कर 25 लाख रुपये हो गई है।
केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिलने वाली 25 लाख रुपये की ग्रेच्युटी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। यह पूरी तरह से टैक्स फ्री है। हालांकि, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा सिर्फ 20 लाख रुपये है।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत तक पहुंचने के बाद केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ा दी है।
आदेश में कहा गया है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के सरकार के फैसले के आधार पर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के तहत सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और इसे 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है, जो एक जनवरी 2024 से प्रभावी है।
ग्रेच्युटी एक ऐसी राशि है जो कर्मचारियों को उनके नियोक्ता को दी गई सेवाओं के सम्मान के प्रतीक के रूप में दी जाती है। यह कर्मचारी को संगठन में उसकी लंबी सेवा के बदले, उसकी सेवानिवृत्ति पर या 5 साल की अवधि के बाद कंपनी छोड़ने पर दी जाती है।
हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व बैठक में ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने ग्रेच्युटी गणना नियमों में बदलाव की मांग की ताकि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर अधिक ग्रेच्युटी मिल सके।
इन संगठनों ने वित्त मंत्री से मांग की है कि ग्रेच्युटी भुगतान की गणना एक वर्ष में 15 दिन के वेतन से बढ़ाकर एक माह के वेतन के बराबर की जाए ताकि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर अधिक ग्रेच्युटी मिल सके।