GRAP Stage-4: दिल्ली-एनसीआर में आज से GRAP का चौथा चरण लागू हो गया है। नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर पर पहुंचने के बीच ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत प्रतिबंधों का चौथा चरण सोमवार सुबह 8 बजे से लागू हो जाएगा।
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बाद केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की उप समिति ने यह फैसला लिया है। रविवार शाम चार बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 441 था, जो शाम सात बजे बढ़कर 457 हो गया। जीआरएपी का चौथा चरण लागू होने के बाद दिल्ली में आवश्यक सेवाओं से जुड़े ट्रकों को छोड़कर अन्य भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी।
एनएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, बीएस-4 डीजल (NNG, CNG, Electric, BS-4 Diesel) ट्रकों को प्रवेश की अनुमति रहेगी। राजधानी में 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाओं की कक्षाएं ऑनलाइन होंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, अगले आदेश तक सभी स्कूल ये कक्षाएं ऑनलाइन चलाएंगे।
ग्रेप फोर में ये सख्त पाबंदियां
- डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी ट्रक (बीएस-4 या इससे नीचे) प्रतिबंधित रहेंगे, केवल जरूरी सामान ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर।
- सीएनजी, बीएस-4 डीजल वाहनों को छोड़कर दिल्ली से बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा।
- गैर-जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक।
- कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 को ऑनलाइन मोड पर आयोजित करने की सिफारिश।
- केंद्र और दिल्ली सरकार एनसीआर में कार्यालयों को 50% क्षमता के साथ काम करवा सकती है। बाकी घर से काम करेंगे।
(CNG, BS-4 डीजल या इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे ईंधन वाहनों को प्रतिबंध से छूट दी जाएगी)
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