केंद्र ने अपने कर्मचारियों के लिए बच्चों की शिक्षा के भत्ते और छात्रावास सब्सिडी की सीमा में संशोधन किया है। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया है कि ये संशोधन एक जनवरी, 2024 से लागू होंगे।
एक जनवरी, 2024 से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद यह कदम उठाया गया है। वर्ष 2018 के एक दिशानिर्देश का हवाला देते हुए कार्मिक मंत्रालय ने कहा, आदेश में प्रावधान है कि जब भी संशोधित वेतन में महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा तो बच्चों के शिक्षा भत्ते और छात्रावास सब्सिडी की सीमा स्वाभाविक रूप से 25 प्रतिशत बढ़ जाएगी।
मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा होने के मद्देनजर बच्चों का शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी की राशि के बारे में जानकारी मांगी जा रही है।
कार्मिक मंत्रालय के नवीनतम आदेश में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों की ओर से किए गए वास्तविक खर्चों के बावजूद बच्चों के शिक्षा भत्ते की राशि 2,812.5 रुपये प्रति माह होगी और छात्रावास सब्सिडी 8,437.5 रुपये प्रति माह होगी। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए बच्चों के शिक्षा भत्ता सामान्य दरों से दोगुनी यानी 5,625 रुपये प्रति माह (निर्धारित) होगा।