FasTag New Rules: नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 17 फरवरी यानी सोमवार के दिन से ही नए फास्टैग नियमों में बदलाव को लागू कर दिया है.
FasTag Penalty: देशभर में 17 फरवरी 2025 से फास्टैग नियमों में बदलाव लागू हो गया है. वाहन लेकर टोल टैक्स से गुजरते हुए कुछ लापरवाही अब आपको महंगी पड़ सकती है. आपके वाहन का फास्टैग अगर ब्लैकलिस्टेड है या किसी कारणवश एक्टिव नहीं है या फिर उसमें पैसे कम हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 17 फरवरी यानी सोमवार के दिन से ही इन नियमों में बदलाव को लागू कर दिया है. इसके तहत टोल की राशि टोल ऑपरेटर के खाते से कटने में भी एक तय सीमा से अधिक लगने पर पर वाहन मालिक को पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है. नए नियमों को लागू करने का मकसद सड़कों पर टोल ऑपरेशन को सहज करना है.
कहीं दोगुना न देना पड़ जाय टोल टैक्स
17 फरवरी से अगर टोल प्लाजा पर फास्टैग रीड करने से पहले 60 मिनट से ज्यादा समय तक टैग ब्लैकलिस्ट रहा है या फिर टैग रीड करने के बाद कम से कम 10 मिनट तक ब्लैकलिस्ट रहा है तो पेमेंट नहीं होगा. यह नया नियम यूजर्स को अपने फास्टैग स्टेटस में सुधार के लिए 70 मिनट का विंडो देता है. नए नियम का सीधा असर यूजर पर होगा. अब टोल बूथ पर ब्लैकलिस्टेड फास्टैग को अंतिम समय रिचार्ज करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है. आपका फास्टैग ब्लैकलिस्टेड है तो तुरंत रिचार्ज करने से पेमेंट नहीं होगा.
आपका फास्टैग टोल पर पहुंचने से पहले ब्लैकलिस्टेड है और टैग पढ़ने के बाद भी ब्लैकलिस्टेड है तो पेमेंट नहीं होगा. ऐसे में आपसे दोगुना टोल वसूला जाएगा. आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट है, लेकिन आप टैग के रीड होने से 60 मिनट के अंदर या फिर रीड होने के 10 मिनट में रिचार्ज करते हैं तो आपका पेमेंट रिसीव कर दिया जाएगा और आपसे नॉर्मल चार्ज लिया जाएगा.
यूजर को फास्टैग स्टेटस के बारे में रहना होगा एक्टिव
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की ओर से नया FASTag बैलेंस वैलिडेशन नियम लागू किए जाने के बाद यूजर को अपने फास्टैग स्टेटस के बारे में एक्टिव रहने की जरूरत बढ़ गई है. ऐसा नहीं होने पर फास्टैग पेमेंट अटक सकता है. फास्टैग एक छोटा RFID टैग है.यह टैग व्हीकल की विंडस्क्रीन पर लगा होता है. ये सीधे बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है. जब व्हीकल टोल प्लाजा से गुजरता है तो टोल टैक्स अपने आप लिंक किए गए अकाउंट से कट जाता है.
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