Home India FASTag Latest Guidelines : बड़ी खबर! अब फास्टैग होने पर भी लगेगा...

FASTag Latest Guidelines : बड़ी खबर! अब फास्टैग होने पर भी लगेगा डबल टोल, सामने आया नया रूल

0
FASTag Latest Guidelines : बड़ी खबर! अब फास्टैग होने पर भी लगेगा डबल टोल, सामने आया नया रूल

FASTag latest guidelines: टोल बूथ पार करते समय अपनी कार के विंडशील्ड पर सही जगह पर फास्टैग न चिपकाने पर आपको जल्द ही दोगुना शुल्क देना पड़ सकता है. राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, वाहन के आगे की तरफ सही जगह पर फास्टैग न चिपकाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

FASTag latest guidelines: वाहन पर सही तरीके से फास्टैग लगाए बिना टोल बूथ पार करने पर सामान्य रूप से लगने वाले टोल शुल्क के बराबर जुर्माना लग सकता है. देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को जानबूझकर अपने वाहनों की विंडस्क्रीन पर फास्टैग न लगाने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

सीधे या फिर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल शुल्क के संग्रह का प्रबंधन करने वाले प्राधिकरण की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार ‘सामने की विंडशील्ड पर अंदर से बिना फास्टैग लगाए टोल लेन में प्रवेश करने वाले उपयोगकर्ताओं’ से सामान्य उपयोगकर्ता शुल्क का दोगुना वसूलेगा.’

आसान शब्दों में समझें नया रूल

टोल बूथ पार करते समय अपनी कार के विंडशील्ड पर सही जगह पर फास्टैग न चिपकाने पर आपको जल्द ही दोगुना शुल्क देना पड़ सकता है. राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, वाहन के आगे की तरफ सही जगह पर फास्टैग न चिपकाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

क्यों उठाया ये फैसला

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि विंडस्क्रीन पर जानबूझकर फास्टैग न लगाने से टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है, जिससे अन्य राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को असुविधा होती है.

इसमें कहा गया है कि फास्टैग न लगाने पर दोगुना उपयोगकर्ता शुल्क लगाने से टोल संचालन को और अधिक कुशल बनाने और राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए निर्बाध और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.

सही तरीके से फास्टैग न लगाए पर कितना जुर्माना लगेगा?

NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करता है. इसने देश भर में उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह एजेंसियों और रियायतकर्ताओं को विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के रूप में जाने जाने वाले दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सामने की विंडशील्ड पर फास्टैग न लगाए जाने की स्थिति में उपयोगकर्ता शुल्क का दोगुना शुल्क वसूलने का निर्देश दिया गया है.

इसे भी पढ़े-

Disclaimer

This is a kind of entertainment news website, on which we pick up all kinds of information from different web sites and present it to the people, if there is any mistake by us, then you can contact us, we will try and make this website even better.

Exit mobile version