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EPFO Rule Change: अब PF खाताधारक की मौत पर आसानी से मिलेगा डेथ क्‍लेम, फटाफट जानें नया नियम

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EPFO Rule Change: अब PF खाताधारक की मौत पर आसानी से मिलेगा डेथ क्‍लेम, फटाफट जानें नया नियम

EPFO Rule Change- आधार से संबंधित नियम की वजह से ईपीएफ सदस्य के नॉमिनी को पैसों का भुगतान करने में देरी हो रही थी. डेथ क्‍लेम के त्‍वरित सेटलमेंट के लिए अब ईपीएफओ ने नियम बदल दिया है.

कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ खातधारक के डेथ क्‍लेम (PF Death Claim) के नियमों को आसान कर दिया है. नियम में बदलाव होने से अब पीएफ अकाउंट होल्‍डर के नॉमिनी को पैसे आसानी से मिल जाएंगे. ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी दी है. अब नए नियम के अनुसार, अगर किसी पीएफ खाताधारक की मौत होती है और उसका पीएफ खाता आधार से लिंक नहीं है या फिर आधार कार्ड में दी गई जानकारियां, पीएफ खाता के साथ दी गई जानकारी से मेल नहीं खाती हैं, तो भी उस खाता धारक के पैसों का भुगतान नॉमिनी को कर दिया जाएगा.

ईपीएफओ ने डेथ क्‍लेम से संबंधित नियम में बदलाव, नॉमिनी को पैसा मिलने में हो रही दिक्‍कतों को देखते हुए लिया है. नियम में बदलाव से पहले अगर आधार के विवरण में कोई गलती होने या तकनीकी दिक्‍कत के चलते आधार संख्‍या निष्क्रिय होने पर डेथ क्‍लेम लेने में परेशानी होती थी. अधिकारियों को मृत सदस्‍य के आधार डिटेल्‍स का मिलान करने में काफी मशक्‍कत करनी पड़ती थी. इससे क्‍लेम मिलने में काफी समय लगता था और नॉमिनी को काफी भागदौड़ भी करनी पड़ती थी.

भौतिक सत्‍यपान कर दे दिया जाएगा पैसा

ईपीएफओ ने कहा कि किसी की मौत के बाद आधार में दी गई जानकारी में सुधार नहीं किया जा सकता है. इसलिए अब भौतिक सत्यापन कर नॉमिनी को पैसों का भुगतान कर दिया जाएगा. पैसे के हकदार नॉमिनी या परिवार के सदस्य की सत्यता की पूरी जांच की जाएगी. ईपीएफओ की तरफ से किसी भी तरह के फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए खास ध्यान रखा गया है. हालांकि, इसके लिए क्षेत्रीय अधिकारी की इजाजत अनिवार्य होगी.

क्षेत्रीय अधिकारी के मुहर के बाद पीएफ की रकम का भुगतान नॉमिनी को किया जाएगा. यह नियम उस स्थिति में लागू होगा, जब पीएफ खाता धारक की आधार पर दी गई जानकारी गलत होगी. अगर सदस्य की जानकारी ईपीएफओ यूएएन के पास गलत होगी, तब पैसों के भुगतान के लिए दूसरी प्रक्रिया का पालन करना होगा.

नॉमिनी न होने पर कानूनी उत्‍तराधारी को मिलेगा पैसा

अगर पीएफ खाता धारक ने अपनी दी जानकारी में नॉमिनी का नाम नहीं दिया है और उसकी मौत हो जाती है, तो पीएफ के पैसों का भुगतान कानूनी रुप से मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी को किया जाएगा. उत्‍तराधिकारी को अन्‍य कागजातों के साथ अपना आधार कार्ड भी देना होगा.

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