Minimum PF Employee Pension: पेंशन आपके मासिक खर्चों को आसानी से पूरा कर सकती है। अपनी पेंशन से पूरा लाभ पाने के लिए, कुछ मुख्य बिंदुओं को समझना ज़रूरी है जो किसी भी भ्रम को दूर कर देंगे। निजी क्षेत्र के कर्मचारी अपने वेतन का 12 प्रतिशत EPS खाते में जमा करते हैं। यह पैसा EPFO द्वारा विनियमित किया जाता है।
EPFO Pension Update: अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हुए EPFO पेंशन स्कीम में योगदान करते हैं तो आपका भविष्य खुशहाल होगा। सरकार PF कर्मचारियों की भविष्य की संपत्ति बढ़ाने के लिए EPS स्कीम चलाती है। इस स्कीम के तहत PF कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी।
पेंशन आपके मासिक खर्चों को आसानी से पूरा कर सकती है। अपनी पेंशन का पूरा लाभ पाने के लिए कुछ मुख्य बिंदुओं को समझना जरूरी है, जिससे कोई भी भ्रम दूर हो जाएगा। निजी क्षेत्र के कर्मचारी अपने वेतन का 12 फीसदी हिस्सा ईपीएस खाते में जमा करते हैं। इस पैसे को ईपीएफओ नियंत्रित करता है।–
कंपनी पीएफ को दो हिस्सों में बांटती है। पहला हिस्सा यानी 8.33 फीसदी पैसा कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में जाता है, जबकि 3.65 फीसदी ईपीएफ योजना में जाता है। इस योजना के तहत 2014 से केंद्र सरकार ने ईपीएस-1995 के तहत 1000 रुपये पेंशन तय कर रखी है। हालांकि, अब न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को मंजूरी मिलने की संभावना है।
पेंशन पात्रता से जुड़े अहम नियम
ईपीएस के मुताबिक, किसी कर्मचारी को पेंशन तभी मिलती है, जब उसने कम से कम 10 साल नौकरी की हो। बिना दस साल की सेवा के पेंशन नहीं दी जा सकती। ईपीएस-95 एनएसी कमेटी का कहना है कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि पीएफ कर्मचारियों की पेंशन कम से कम 7500 रुपये प्रति महीना होनी चाहिए।
इसके अलावा, यह भी मांग है कि बुजुर्गों को महंगाई भत्ता और मुफ्त मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए। ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का मुख्यालय महाराष्ट्र में है।
कैसे होगी पेंशन 7,500 रुपये प्रति महीना?
यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद 7500 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त करना चाहता है, तो ईपीएफओ की गणना कहती है कि ‘एक सदस्य जो 23 वर्ष की आयु में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में शामिल होता है और 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है, और 15000 रुपये की (वर्तमान) वेतन सीमा तक योगदान देता है, उसे पेंशन के रूप में लगभग 7500 रुपये मिल सकते हैं, यदि सेवा 35 वर्ष की है।