EPFO Pension Rules : क्या नौकरी के दौरान भी ले सकते हैं EPS पेंशन? जानिए क्या है EPFO ​​का नियम

    0
    691
    EPFO ​​और ESIC सदस्य कब ATM से निकाल सकेंगे PF का पैसा, जानें यहां
    EPFO ​​और ESIC सदस्य कब ATM से निकाल सकेंगे PF का पैसा, जानें यहां

    EPFO पेंशन नियम: इस योजना की खास बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति 58 साल की उम्र के बाद भी काम करना जारी रखता है, तो भी वह ईपीएस पेंशन का हकदार है। यानी वह नौकरी जारी रखते हुए भी पेंशन ले सकता है.

    कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा प्रबंधित एक सेवानिवृत्ति योजना है। यह योजना संगठित क्षेत्र में कार्यरत उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए है जो 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुए हैं। ईपीएस (EPS) की शुरुआत साल 1995 में हुई थी। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले हर कर्मचारी का ईपीएफ में खाता होता है।

    इस योजना की खास बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति 58 साल की उम्र के बाद भी काम करना जारी रखता है, तो भी वह ईपीएस पेंशन का हकदार है। यानी वह नौकरी जारी रखते हुए भी पेंशन पा सकते हैं.

    इस योजना के तहत कंपनी हर महीने कर्मचारी के मूल वेतन से 12% की कटौती करती है और कंपनी भी उतना ही योगदान देती है। कर्मचारी का पूरा योगदान ईपीएफ में जाता है और नियोक्ता या कंपनी का 8.33% योगदान कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जाता है और 3.67% हर महीने ईपीएफ में जाता है। ईपीएस (EPS) 95 योजना उन कंपनियों और प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियों पर लागू होती है जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 लागू होता है।

    पेंशन पाने के लिए 10 साल तक काम करना जरूरी है

    ईपीएस पेंशन योजना (EPS 95 के तहत पेंशन) का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो ईपीएफओ ग्राहक हैं। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक, ईपीएफ में योगदान करने वाला हर वह कर्मचारी, जिसने 10 साल की सेवा पूरी कर ली हो और जिसकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो, पेंशन पाने का पात्र हो जाता है. यदि सेवा की कुल अवधि 10 वर्ष से कम है तो पेंशन के लिए जमा की गई राशि बीच में कभी भी निकाली जा सकती है।

    यदि मेरी आयु 50 वर्ष से कम है तो क्या मैं पेंशन का दावा कर सकता हूँ?

    अगर किसी EPFO ​​सब्सक्राइबर ने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है लेकिन उसकी उम्र 50 साल से कम है तो वह पेंशन के लिए दावा नहीं कर सकता है. ऐसे में नौकरी छोड़ने के बाद आपको ईपीएफ में जमा रकम ही मिलेगी।

    58 साल से पहले कितनी मिलेगी पेंशन?

    अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल तक काम किया है और उसकी उम्र 50 से 58 साल के बीच है तो वह पेंशन पाने का हकदार है, लेकिन उसे पेंशन के तौर पर मिलने वाली रकम कम होगी. यानी अगर आपने 10 साल तक नौकरी की है तो 50 साल की उम्र के बाद आप जल्दी पेंशन का दावा कर सकते हैं। हालांकि, जल्दी पेंशन क्लेम करने पर हर साल पेंशन 4 फीसदी कम हो जाती है. उदाहरण के लिए, यदि कोई ईपीएफओ सदस्य 55 वर्ष की आयु में मासिक पेंशन चाहता है, तो उसे पेंशन राशि का केवल 88 प्रतिशत (100% – 3×4) मिलेगा।

    ईपीएस 95 के तहत विकलांगता पेंशन का भी प्रावधान है

    आपको बता दें कि ईपीएस 95 के तहत विकलांगता पेंशन का भी प्रावधान है। यह उन सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो अपनी सेवा के दौरान स्थायी या पूरी तरह से विकलांग हो जाते हैं। ऐसे सदस्यों पर उम्र और 10 साल तक पेंशन फंड में योगदान की शर्त लागू नहीं होती है. अगर किसी सदस्य ने दो साल के लिए भी ईपीएस में योगदान दिया है तो वह इस पेंशन का हकदार है।

    Disclaimer: This article include AI-assisted content and is intended for informational purposes only. We aim for accuracy, but errors may occur. Please verify important information independently or contact us for corrections.