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CGHS Card Holders : CGHS के नियमों में बड़ा बदलाव! दवाई खरीदने पर रिंबर्समेंट हुआ आसान, जानिये कैसे होगा फायदा

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CGHS Card Holders : CGHS के नियमों में बड़ा बदलाव! दवाई खरीदने पर रिंबर्समेंट हुआ आसान, जानिये कैसे होगा फायदा

CGHS Card Holders: केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) के लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नया आदेश जारी किया है। नए नियमों के तहत अब मरीज बिना नॉन-अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट (NAC) के ओपन मार्केट यानी रिटेल शॉप से ​​OPD की दवाइयां खरीद सकते हैं।

CGHS Card Holders: केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) के लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नया आदेश जारी किया है। अब डिस्पेंसरी से दवा न मिलने पर बाहर की दुकानों से दवा लेना आसान हो जाएगा। नए नियमों के तहत अब मरीज बिना नॉन-अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट (NAC) के ओपन मार्केट यानी रिटेल शॉप से ​​OPD की दवाएं खरीद सकते हैं।

अभी तक क्या था नियमस्टार्टअप बिजनेस फंडिंग

अभी तक CGHS के तहत वेलनेस सेंटर या अस्पताल में अगर कोई दवा उपलब्ध नहीं होती थी तो NAC लेना जरूरी होता था। इस सर्टिफिकेट के बिना मरीज बाहर से दवा खरीदने पर अपना पैसा वापस यानी रिइम्बर्समेंट नहीं पा सकते थे। लेकिन अब तकनीकी दिक्कतों के चलते सरकार ने NAC की शर्त को अस्थायी तौर पर हटा दिया है।

एचएमआईएस में बदलाव से नियम हुए आसान

28 अप्रैल 2025 से सीजीएचएस की पूरी व्यवस्था नए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो गई है। पहले यह व्यवस्था एनआईसी के प्लेटफॉर्म पर चलती थी, लेकिन अब इसे सी-डैक द्वारा विकसित नए हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (एचएमआईएस) पर लाया गया है।

इस बदलाव के कारण कई मरीजों को दवा मिलने में परेशानी हो रही थी। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने 28 अप्रैल से 31 मई 2025 तक एक महीने की विशेष छूट दी है। अब मरीज डॉक्टर के वैध पर्चे के आधार पर ही बाहर से दवा खरीद सकेंगे और उन्हें प्रतिपूर्ति भी मिलेगी, भले ही उन्होंने एनएसी न ली हो।

सीजीएचएस ने बंद की पुरानी वेबसाइटें

इससे पहले सीजीएचएस की दो वेबसाइटें- www.cghs.gov.in और www.cghs.nic.in- काम कर रही थीं। इन्हें अब बंद कर दिया गया है और नई आधिकारिक वेबसाइट www.cghs.mohfw.gov.in शुरू कर दी गई है। सरकार के मुताबिक इस नई व्यवस्था से दवा और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने में पारदर्शिता और तेजी आएगी।

प्रतिपूर्ति कैसे दी जाएगी?

मरीजों को इन जगहों पर दवाओं की प्रतिपूर्ति के लिए बिल और डॉक्टर के पर्चे के साथ आवेदन करना होगा।

  • पेंशनभोगी: सीएमओ द्वारा अग्रेषित करने के बाद संबंधित शहर/जोन के सीजीएचएस अतिरिक्त निदेशक को प्रतिपूर्ति दी जाएगी।
  • सेवारत कर्मचारी: अपने विभाग में प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • सांसद: राज्यसभा या लोकसभा सचिवालय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
  • स्वायत्त संस्थाएं और एयर इंडिया कर्मचारी: अपने संबंधित संस्थान के कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

20 साल पुरानी व्यवस्था बंद

सीजीएचएस की पुरानी डिजिटल व्यवस्था 2005 में शुरू हुई थी और पिछले 20 सालों में कभी अपडेट नहीं की गई। 26 अप्रैल 2025 को सभी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर आम जनता के लिए बंद कर दिए गए और 28 अप्रैल को पुरानी वेबसाइट भी बंद कर दी गईं। अब सभी सेवाएं नई वेबसाइट पर ही उपलब्ध हैं और पूरी सीजीएचएस व्यवस्था डिजिटल हो गई है।

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