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Bihar Teacher Transfer News! बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफर शुरू, देख लीजिए… लिस्ट में आपका नाम है या नहीं

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Bihar Teacher Transfer News! बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफर शुरू, देख लीजिए... लिस्ट में आपका नाम है या नहीं

Bihar Teacher Transfer : शिक्षक को स्थानांतरित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पदस्थापन आदेश निर्गत किया जाएगा. साथ ही स्थानांतरण आदेश एक कार्यदिवस के भीतर जारी किया जाएगा.

Bihar Teacher Transfer : पटना. बिहार के ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है. शिक्षक की ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू हो गई है. पहले फेज में 35 विशिष्ट शिक्षकों का तबादला हुआ है. ये सभी शिक्षक कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं. पहले चारण में तीन शिक्षकों का आवेदन दस्तावेज संलग्न नहीं रहने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया है. वहीं 9 शिक्षकों के आवेदन को इस श्रेणी का नहीं माना गया है. उसे संबंधित श्रेणी में पुनर्विचार हेतु रखा गया.

स्वीकृत आवेदनों पर निर्णय

शिक्षा विभाग से जारी सूचना के अनुसार स्वीकृत 35 आवेदनों के लिए स्थानांतरण/पदस्थापन कुछ शर्तों के तहत किया गया. उसके तहत अंतर जिला स्थानांतरण में संबंधित शिक्षक को स्थानांतरित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पदस्थापन आदेश निर्गत किया जाएगा. साथ ही स्थानांतरण आदेश एक कार्यदिवस के भीतर जारी किया जाएगा. शिक्षक को 7 कार्यदिवस के भीतर स्थानांतरित जिले में योगदान देना होगा.

इसके अलावा स्थानांतरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित शिक्षक पर कोई आरोप लंबित न हो और उनके वेतन व अन्य दायित्वों का निपटारा हो. अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में वरीयता का निर्धारण नए जिले में योगदान की तिथि से होगा. जिले के अंदर स्थानांतरण के लिए स्थानांतरण आदेश संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा.

एक लाख से अधिक आये हैं आवेदन

विभागीय आदेश ज्ञापांक 2035 तथा शुद्धि पत्र ज्ञापांक 2036 के संदर्भ में विशेष परिस्थितियों से प्रभावित शिक्षक/शिक्षिकाओं के स्थानांतरण हेतु ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए थे. इससे संबंधित मार्गदर्शिका विभागीय पत्रांक 2048 के माध्यम से जारी की गई थी.

निर्धारित समय सीमा में लगभग 1,90,000 शिक्षकों के अभ्यावेदन विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुए थे. स्थानांतरित शिक्षक के पदस्थापन का आदेश संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ई-शिक्षाकोष पोर्टल से डाउनलोड कर हस्ताक्षर के बाद पुनः अपलोड किया जाएगा. यह आदेश संबंधित शिक्षक, प्रधानाध्यापक और अन्य अधिकारियों के लिए सुलभ होगा.

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