Bihar Teacher Recruitment 2024 : बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3 पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, क्या कहा आदेश में?

बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी (High Court has BPSC) बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 3 पर फिलहाल रोक लगा दी है। गौरतलब है कि बीपीएससी ने TRE 3 में कुल 87722 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी।

पहली बार प्रश्नपत्र लीक होने के कारण मार्च में परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब दोबारा परीक्षा से पहले पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके अलावा प्लस टू स्कूलों के अतिथि शिक्षकों को वेटेज देने के मामले पर भी पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रत्येक वर्ष के आधार पर 5 अंक और 5 वर्ष के आधार पर अधिकतम 25 अंक वेटेज देने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पिछड़े और अत्यंत पिछड़े विभागों के शिक्षकों को वेटेज मिल रहा है। बीपीएससी (BPSC) की शिक्षक भर्ती में इन्हें प्रत्येक वर्ष के आधार पर 5 अंक का वेटेज मिल रहा है। दोनों ही शिक्षक हैं और दोनों ही पढ़ाने का काम करते हैं। शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षकों को भी वेटेज मिलना चाहिए।

गौरतलब है कि अतिथि शिक्षकों ने इस संबंध में पटना हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षकों को भी वेटेज देने का आदेश दिया है। बता दें, TRE-3 में कुल 5.25 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है।

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