Bihar Land Registry : भूमि सर्वे के बीच आई बड़ी खबर, इतने दिनों तक जमीन की रजिस्ट्री पर लगी रोक

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Bihar Land Registry : भूमि सर्वे के बीच आई बड़ी खबर, इतने दिनों तक जमीन की रजिस्ट्री पर लगी रोक
Bihar Land Registry : भूमि सर्वे के बीच आई बड़ी खबर, इतने दिनों तक जमीन की रजिस्ट्री पर लगी रोक

Bihar Land Registry जिला निबंधन कार्यालय और अवर निबंधन कार्यालय डुमरांव में शनिवार और सोमवार को जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। अब जमीन की रजिस्ट्री नए सॉफ्टवेयर से होनी है। इसको लेकर दोनों निबंधन कार्यालयों में सॉफ्टवेयर को अपडेट और टेस्टिंग करने का कार्य किया जाएगा।

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सोमवार को पहले रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन होगा। इसके बाद मंगलवार से जमीन की रजिस्ट्री शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ हीं पुराने नियम के अनुसार, अब जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। अब जिन लोगों को जमीन की रजिस्ट्री करानी होगी, उन्हें पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

कहीं से भी कर पाएंगे रजिस्ट्री के लिए बुकिंग

इसके बाद निबंधन कार्यालय से ऑनलाइन तिथि और समय निर्धारित किया जाएगा। निबंधन कार्यालय से तय तिथि समय पर जमीन की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन रजिस्ट्री बुकिंग का आवेदन कहीं से भी कर सकता है। नए सॉफ्टवेयर के लागू हो जाने के बाद अब जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

जिला निबंधन पदाधिकारी आसित कुमार सिंह ने कहा कि निबंधन कार्यालय में नए सॉफ्टवेयर को अपडेट करने को लेकर शनिवार तथा सोमवार को जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। सोमवार को जिन लोगों द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाएगा, उन लोगों की जमीन की रजिस्ट्री मंगलवार को होगी।

अभियोजन की समीक्षा बैठक में डीएम ने दिया तेजी लाने का निर्देश

अभियोजन की मासिक समीक्षात्मक बैठक गुरुवार को समाहरणालय में हुई। इसमें अधिक से अधिक वादों के निष्पादन पर जोर देने को कहा गया। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने की। इस दौरान सितंबर माह के विभिन्न वादों की समीक्षा के क्रम में जघन्य अपराध अंतर्गत सात वाद, पास्को में तीन वाद, एनडीपीएस में एक वाद, उत्पाद अधिनियम अंतर्गत चार वाद, एवं शस्त्र अधिनियम अंतर्गत दो वादों में सजा दिलाई गई।

जिला पदाधिकारी द्वारा सभी अभियोजन पदाधिकारी, लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक माह अधिक से अधिक संख्या में वादों का निष्पादन करना सुनिश्चित करें। सिविल सर्जन को संबंधित चिकित्सकों की गवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही वाद निष्पादन हेतु गत माह में लोक अभियोजक द्वारा कोई भी बैठक नही किया गया है, जो अत्यंत खेदजनक है।

निर्देशित किया गया कि सभी अपर लोक अभियोजकों के साथ बैठक करते हुए कार्रवाई प्रतिवेदन जिला विधि शाखा को उपलब्ध कराएंगे। पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने सभी थानाध्यक्ष एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित किया कि पुलिस पदाधिकारी एवं अनुसंधान पदाधिकारी की गवाही तथा अन्य गवाहों की उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित करेंगे, ताकि जिला में त्वरित निष्पादन के माध्यम से अधिक से अधिक सजा दिलाई जा सके।

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