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Bihar Elections 2025 : पहले चरण की 5 सीटों पर बदला वोटिंग टाइम, जानें कहाँ-कहाँ होगा असर

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Bihar Elections 2025 : पहले चरण की 5 सीटों पर बदला वोटिंग टाइम, जानें कहाँ-कहाँ होगा असर
Bihar Elections 2025 : पहले चरण की 5 सीटों पर बदला वोटिंग टाइम, जानें कहाँ-कहाँ होगा असर

बिहार चुनाव के पहले चरण की 5 सीटों पर मतदान का समय बदला रहेगा। जिसमें सिमरी बख्तियारपुर, महिषी, तारापुर, मुंगेर, जमालपुर के सभी बूथों और सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के 56 बूथ शामिल हैं। अन्य सीटों पर सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मत

बिहार विधानसभा के पहले चरण की 18 जिलों की 121 सीटों पर कल मतदान होगा। वैसे तो वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का है। लेकिन 5 सीटें ऐसी हैं, जहां मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ही है। जिसमें सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर एवं महिषी और मुंगेर के तारापुर, मुंगेर और जमालपुर विधानसभा क्षेत्रों में सभी बूथों तथा सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के 56 बूथ शामिल हैं।

सूर्यगढ़ा के जिन 59 बूथों पर सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। उसमें बूथ संख्या 168, 169, 228, 229, 231 से 234, 240, 242, 248, 249, 260 से 273, 362 से 372, 380, 385, 407, 408, 416, 417, 422, 425 से 436 शामिल हैं। वहीं, शेष सभी बूथों पर सुबह सात से शाम छह बजे तक मतदान होगा। वहीं, इसी चरण में शेष सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुबह सात से शाम छह बजे तक मतदान होगा। ऐसे में अगर आप भी इन विधासभा क्षेत्रों के वोटर हैं, तो सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान कर लें। क्योंकि इन सीटों पर एक घंटा कम वोटिंग का समय दिया गया है।

सूर्यगढ़ा के जिन 59 बूथों पर सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। उसमें बूथ संख्या 168, 169, 228, 229, 231 से 234, 240, 242, 248, 249, 260 से 273, 362 से 372, 380, 385, 407, 408, 416, 417, 422, 425 से 436 शामिल हैं। वहीं, शेष सभी बूथों पर सुबह सात से शाम छह बजे तक मतदान होगा। वहीं, इसी चरण में शेष सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुबह सात से शाम छह बजे तक मतदान होगा। ऐसे में अगर आप भी इन विधासभा क्षेत्रों के वोटर हैं, तो सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान कर लें। क्योंकि इन सीटों पर एक घंटा कम वोटिंग का समय दिया गया है।

aवहीं कल यानी 6 नवंबर को राज्य में सवैतनिक अवकाश रहेगा। इसके तहत किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थानों पर नियोजित हरेक व्यक्ति को जो मतदान करने का अधिकार है उसके लिए सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार, मतदान के लिए 12 दस्तावेज मान्य है।

जिसमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों-डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड-आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई का स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/ पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूडीआइडी कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार शामिल हैं।

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