
Bihar News : बिहार में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और यातायात नियमों को कड़ाई से लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने अहम कदम उठाया है. 1 अप्रैल 2025 से सभी वाहनों पर हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य होगा. नहीं लगाने पर जुर्माना लगेगा.
HSRP क्यों है अनिवार्य?
HSRP एक विशेष प्रकार की एल्यूमीनियम नंबर प्लेट होती है, जिसमें होलोग्राम और यूनिक कोड शामिल होता है. यह वाहन की सुरक्षा को बढ़ाने और यातायात प्रबंधन को आसान बनाने के उद्देश्य से डिजाइन की गई है. इससे वाहन चोरी और नंबर प्लेट की जालसाजी को रोकने में भी मदद मिलेगी.
परिवहन विभाग के अनुसार, यह नियम 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी पुराने और नए वाहनों पर लागू होगा. वाहन मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके वाहन पर अधिकृत डीलर द्वारा HSRP लगाई गई हो. यदि कोई डीलर HSRP के लिए अतिरिक्त शुल्क वसूलता है, तो उसका लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है.
1 अप्रैल के बाद बिना HSRP वाहन पर लगेगा भारी जुर्माना
बिहार परिवहन विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 अप्रैल 2025 से बिना HSRP के सड़क पर चलने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई होगी. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
HSRP नियमों को लागू करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें जिला प्रशासन और पुलिस विभाग मिलकर काम करेंगे. बिहार परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बिना HSRP नंबर प्लेट वाले वाहनों पर विशेष नजर रखें और दोषियों पर जुर्माना लगाएं.
फर्जी नंबर प्लेट पर भी होगी कार्रवाई
फर्जी नंबर प्लेट के कारण ई-चालान प्रक्रिया में कठिनाई आ रही है, जिससे वाहन पंजीकरण में अनियमितताएं सामने आ रही हैं. इसे रोकने के लिए परिवहन विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर अवैध नंबर प्लेट बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है. परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द HSRP नंबर प्लेट लगवाएं ताकि अनावश्यक जुर्माने से बचा जा सके और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन हो सके.
ITI Entrance Exam 2025 : बिहार में ITI प्रवेश परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया कल से शुरू, ऐसे करें अप्लाई