बिहार में आरक्षण संशोधन लागू हो गया है…सरकार ने राज्यपाल की स्वीकृति के बाद गजट में किया प्रकाशित. 65 परसेंट आरक्षण बिहार में लागू…10 प्रतिशत आरक्षण EWS को अलग से…कुल 75 प्रतिशत आरक्षण की शुरुवात हुई.
नई आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति (SC) के लिए मौजूदा 16% की बजाय 20% आरक्षण, एसटी के लिए 1% की बजाय 2%, पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए 12% की बजाय 18% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के लिए 18 फीसदी की बजाय 25% आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
पिछड़ी जाति की महिलाओं को दिया जाने वाला 3 फीसदी आरक्षण को उसी वर्ग के आरक्षण में समाहित कर दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को पहले की तरह 10 फीसदी आरक्षण मिलता रहेगा।