Bihar Breaking News! बिहार में अब ऑटो और ई-रिक्शा से स्कूल नहीं जाएंगे बच्चे, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला…!

Bihar News: बिहार में बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल से ऑटो और ई-रिक्शा से स्कूली बच्चों के आने-जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. आदेश का उल्लंधन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.

Bihar News: बिहार में अब बच्चे ऑटो और ई-रिक्शा से स्कूल नहीं जा पाएंगे. बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर परिवहन विभाग ने इस पर 1 अप्रैल 2025 से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. बिहार में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है. बिहार पुलिस मुख्यालय यातायात प्रभाग की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है. सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र के जरिए यह निर्देश दिया गया है कि 1 अप्रैल से इसे पूरी तरह लागू किया जाए.

आदेश में कहा गया है कि बिहार सरकार द्वारा स्कूली बच्चों/छात्रों के परिवहन हेतु ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा का परिचालन 01 अप्रैल, 2025 से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है. इस संबंध में परिवहन विभाग, बिहार सरकार का अधिसूचना सं0-06/विविध (ई०रिक्शा)-07/2015 परिवहन निर्गत है, जिसके क्रम सं0-10 पर उल्लेखित है कि ई-रिक्शा/ई कार्ट का उपयोग स्कूली बच्चों के परिवहन में नहीं किया जाएगा.

ऑटो और ई-रिक्शा का परिचालन धड़ल्ले से जारी

बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी के मद्देनजर बीती 16 जनवरी को सड़क सुरक्षा परिषद ने ज्ञापन देकर परिवहन विभाग को अवगत कराया था, इसके बाद 30 जनवरी को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक करके स्कूली छात्र-छात्राओं को ऑटो और ई-रिक्शा से स्कूल लाने या ले जाने पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया गया था. उसके बाद अखबारों और मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार भी किया गया था. लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.

स्कूली बच्चों के परिवहन हेतु ई-रिक्शा का परिचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है. जो दर्दनाक सड़क दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहा है. अब इस पर परिवहन विभाग ने सख्ती अपनाते हुए पुलिस मुख्यालय का सहारा लिया है और मुख्यालय यातायात ने अब पुलिसिया कार्रवाई के जरिए इसपर लगाम लगाने का निर्णय लिया है.

बच्चों के साथ होने वाले हादसों पर लगेगी लगाम

पत्र में यह भी लिखा गया है कि उक्त आलोक में अनुरोध है कि अपने-अपने जिला अंतर्गत स्कूली बच्चों छात्र छात्रा परिवहन के लिए ई-रिक्शा टोटो या ऑटो का परिचालन 1 अप्रैल से प्रबंधित करने के लिए सभी हितधारकों तथा विद्यालय प्रबंधन,अभिभावक, ट्रांसपोर्ट प्रबंधन आदि के बीच यह सूचना प्रसारित किया जाए और उसे प्रभावी ढंग से लागू करना सुनिश्चित किया जाए.

इसके साथ ही यह कहा गया है कि इस पर क्या कार्रवाई की गई है ये कार्यालय को बताना होगा. विभाग ने लिखा है कि ऐसे कई मामले आए हैं जो स्कूली बच्चों को ऑटो या ई-रिक्शा से भेजा जाता है, इसमे बड़ी सड़क दुर्घटना हुई, इसमे कई बच्चों की मौत हुई है. अब उसे रोकने के लिए परिवहन विभाग ने यह निर्णय लिया है और अब उस पर पुलिस सख्ती अपना कर रोकने का प्रयास करेगी.

पटना में दिखेगा खास तौर पर असर

सरकार के इस फैसले का असर खासतौर पर राजधानी पटना में देखने को मिलेगा. पटना में तकरीबन 4 हजार ऑटो और ई-रिक्शा बच्चों को स्कूल लाते ले जाते हैं. पटना के डीटीओ उपेंद्र कुमार पाल पहले ही कह चुके हैं कि ऑटो और ई-रिक्शा से बच्चों को स्कूल भेजना सुरक्षित नहीं हैं. वहीं पटना ट्रैफिक एसपी ने कहा कि ऑटो और ई-रिक्शा से बच्चों को स्कूल पहुंचाना गैरकानूनी है.

 

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