Bihar Guest Teacher: मार्च 2024 में सूबे के शिक्षा विभाग की तरफ से गेस्ट शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया गया था. इसके बाद अतिथि शिक्षकों ने पटना हाईकोर्ट का रुख किया था.
Bihar Guest Teacher Termination Order Quashes: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने बिहार के अतिथि शिक्षकों को हटाने का आदेश निरस्त कर दिया है. इससे अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है. अब सरकारी विद्यालयों से गेस्ट शिक्षक नहीं हटाए जाएंगे. पटना हाईकोर्ट के इस आदेश से 12वीं के 4257 अतिथि शिक्षकों को राहत मिली है.
हाईकोर्ट की ओर से क्या कहा गया है?
दरअसल पिछले साल (2024) मार्च में सूबे के शिक्षा विभाग की तरफ से गेस्ट शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया गया था. इसके बाद अतिथि शिक्षकों ने पटना हाईकोर्ट का रुख किया था. याचिका डाली गई थी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ताओं की सेवा बिना सुनवाई का उचित अवसर दिए समाप्त नहीं की जा सकती. राज्यपाल के अनुमोदन से जारी अधिसूचना को किसी कार्यकारी आदेश के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता.
2024 में जारी हुआ था सेवा नहीं लेने का निर्देश
कोर्ट ने सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अतिथि शिक्षकों का पक्ष सुनने के लिए उचित अवसर प्रदान करें. बता दें पिछले साल (2024) मार्च में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा नहीं लेने का निर्देश जारी किया गया था. प्लस-टू स्कूल में तैनात अतिथि शिक्षकों को बिना किसी नोटिस और अवसर के सेवा से हटा दिया गया था. उन्हें 11वीं और 12वीं के छात्रों को पढ़ाने के लिए सरकार की ओर से अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया था.
लंबे समय तक चला था धरना-प्रदर्शन का दौर
आदेश के बाद शिक्षकों ने आंदोलन भी किया था. धरना-प्रदर्शन का दौर लंबे समय तक जारी था. दूसरी तरफ कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया था. कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी थी. अब जाकर गेस्ट शिक्षकों के पक्ष में निर्णय आया है. इस फैसले से अतिथि शिक्षकों में खुशी देखी जा रही है.