बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है. इस योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है और उनके पिता नहीं हैं, तो उन्हें 4000 रुपये मिलेंगे. इस योजना का फायदा पाने के लिए बच्चों को अपने जिले के बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर में आवेदन देना होगा.
बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है. इस योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है और उनके पिता नहीं हैं, तो उन्हें 4000 रुपये मिलेंगे. इस योजना का फायदा पाने के लिए बच्चों को अपने जिले के बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर में आवेदन देना होगा.
आवेदन मिलने के बाद अधिकारी खुद बच्चे के घर जाकर जांच करेंगे. इस योजना का लाभ लेने के लिए बच्चे और मां का जॉइंट बैंक खाता होना चाहिए. इसके अलावा शहरी परिवार की सालाना कमाई 95 हजार और गांव में रह रहे परिवार की कमाई 72 हजार रुपये से कम होनी चाहिए. नीतीश कुमार के इस ऐलान को 2025 में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़ा कदम माना जा रहा है.
कौन से डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत?
इस योजना का फायदा लेने के लिए आवेदन में आय प्रमाण पत्र, बीपीएल सूची की फोटो कॉपी, पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आवेदक और बच्चे का फोटो, जॉइंट बचत खाता पासबुक, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए.
इस योजना के तहत बिहार की ऐसी महिलाएं जिनके पति की मौत हो चुकी है या फिर तलाक हो चुका है, उनके दो बच्चों की पढ़ाई और पालन-पोषण के लिए सरकार आर्थिक मदद दे रही है. हर परिवार में अधिकतम दो बच्चे को इसका लाभ मिलेगा. इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बच्चे अपनी मां के साथ रहते हैं और उनकी उम्र 18 साल से कम है. उनकी माताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा.
कौन ले सकता है इसका लाभ
- जिन महिलाओं के पति का निधन हो गया है और उनके बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के हैं.
- जिन महिलाओं का तलाक हो चुका है उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा.
- जिन बच्चों के माता-पिता दोनों का निधन हो गया है.
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