Ayushman Card News– आईएमए की राज्य स्तरीय कमेटी की इस मामले को लेकर हुई बैठक बेनतीजा रही है. इसी के चलते आईएमए ने अब आयुष्मान कार्ड पर इलाज बंद करने का निर्णय लिया है.
हरियाणा के आयुष्मान कार्डधारकों (Ayushman card) के लिए एक बुरी खबर है. प्रदेश के निजी अस्पतालों ने आज से आयुष्मान कार्ड पर फ्री इलाज करना बंद कर दिया है. सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड पर किए गए इलाज का पैसा अस्पतालों को नहीं देने सहित कुछ अन्य मांगे नहीं माने जाने पर यह निर्णय लिया है. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यह ऐलान किया है. आईएमए ने सरकार को कुछ दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर सरकार ने निजी अस्पतालों का बकाया पैसा नहीं दिया तो वे आयुष्मान कार्ड पर एक जुलाई से इलाज बंद कर देंगे.
निजी अस्पताल संचालकों का कहना है कि सरकार 6-6 महीने तक अस्पतालों को आयुष्मान कार्डधारकों के इलाज का पैसा नहीं देती. इसके अलावा उनका कहना है कि इलाज खर्च की पूर्व-स्वीकृति के बाद कटौती की जाती है और बिल अस्वीकृत कर दिए जाते हैं, जो कि गलत है.
सरकार के साथ वार्ता विफल
आईएमए के करनाल जिला प्रधान डॉ. रोहित सरदाना ने मीडिया को बताया कि सरकार के साथ आईएमए की राज्य स्तरीय कमेटी की इस मामले को लेकर हुई बैठक बेनतीजा रही है. इसी के चलते आईएमए ने अब आयुष्मान कार्ड पर इलाज बंद करने का निर्णय लिया है. करनाल जिले के करीब 50 निजी अस्पतालों का 18 करोड़ रुपया सरकार की तरफ बकाया है. रोहतक आईएमए के जिला प्रधान डॉ. रविंद्र हुड्डा के अनुसार, जिले के निजी अस्पतालों का 22 करोड़ रुपये सरकार की ओर बकाया है. इस बकाये का भुगतान न होने पर अब निजी अस्पतालों ने एक जुलाई से आयुष्मान कार्ड पर इलाज करना बंद कर दिया है.
200 करोड़ रुपये है बकाया
हरियाणा में 432 निजी अस्पताल आयुष्मान कार्डधारकों का इलाज करने के लिए पंजीकृत है. इनमें प्रतिदिन औसतन 45000 मरीजों का इलाज होता है. सरकार की तरफ प्राइवेट अस्पतालों के करीब 200 करोड रुपये बकाया हैं. प्राइवेट अस्पतालों द्वारा आयुष्मान कार्ड पर इलाज न करने से गरीब लोगों को काफी परेशानी होगी.
आयुष्मान कार्ड से इलाज न मिले तो क्या करें मरीज
आयुष्मान योजना के पैनल में शामिल अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाया जा सकता है. अगर अस्पताल आयुष्मान कार्ड पर इलाज से इंकार करें तो मरीज टोल फ्री नंबर और पोर्टल के माध्यम से शिकायत दे सकते हैं. 14555 आयुष्मान भारत योजना का राष्ट्रीय स्तर का एक टोल फ्री नंबर है. इस पर देश के किसी भी राज्य में रहने वाला नागरिक शिकायत कर सकता है.
Portal पर भी कर सकते हैं शिकायत
अगर टोल फ्री नंबर पर शिकायत करके भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप https://cgrms.pmjay.gov.in/GRMS/loginnew.htm लिंक पर क्लिक करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इस पोर्टल पर REGISTER YOUR GRIEVANCE के ऑप्शन पर क्लिक करके कम्प्लेन दर्ज कराई जाती है.
इसे भी पढ़े-