Bank Locker: आजकल चोरी की बढ़ती घटनाओं के कारण कई लोग अपने कीमती सामान को सुरक्षित रखने के लिए बैंक लॉकर किराए पर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं? अगर आपके लॉकर से कोई सामान चोरी हो जाता है, तो बैंक इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है।
बैंक कुछ मामलों में ही मुआवज़ा देते हैं। आइये जानते हैं बैंक लॉकर में अपना सामान रखने के नियम।
इन मामलों में बैंक नहीं लेता जिम्मेदारी
जब आप बैंक से लॉकर किराए पर लेते हैं, तो यह मकान मालिक और किराएदार के बीच के रिश्ते जैसा ही होता है। जिस तरह मकान मालिक किराएदार के सामान की जिम्मेदारी नहीं लेता, उसी तरह बैंक भी आपके लॉकर में रखे सामान की जिम्मेदारी नहीं लेता।
आपके और बैंक के बीच एक अनुबंध होता है, जिसमें कहा जाता है कि प्राकृतिक आपदाओं या अन्य अप्रत्याशित घटनाओं के मामले में वे किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। बैंक आपके सामान को सुरक्षित रखने की कोशिश करेगा, लेकिन वे किसी भी संभावित नुकसान की जिम्मेदारी नहीं लेंगे।
RBI के नियम यही कहते हैं RBI ने जनवरी 2022 से लॉकर के लिए नए नियम लागू किए हैं। जिसके चलते बैंक अब लॉकर में रखे सामान की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। चोरी, धोखाधड़ी, आग या इमारत गिरने जैसी कोई दुर्घटना होने पर बैंक की देयता वार्षिक किराए के 100 गुना तक सीमित है।
बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि लॉकर सुरक्षित है और अगर कोई इसे एक्सेस करता है तो ग्राहकों को ईमेल और टेक्स्ट के जरिए सूचित करना होगा। सभी लॉकर रूम में अब CCTV निगरानी की आवश्यकता है और फुटेज को 180 दिनों तक सहेज कर रखना होगा। अगर कोई बैंक कर्मचारी गड़बड़ी करता है और सुरक्षा भंग करता है या लॉकर से कुछ खो देता है, तो बैंक को दोष लेना होगा।