Bank Holidays June 2025: रिजर्व बैंक ने जून 2025 की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है. अगले महीने 12 दिन बैंकों में काम नहीं होगा. छुट्टियों की पूरी लिस्ट आप यहां देख सकते हैं.
चार दिन बाद नया महीना जून शुरू हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जून 2025 के लिए बैंक छुट्टियों की सूची जारी कर दी है। अगले महीने कुल 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसमें बकरीद, रविवार और कई क्षेत्रीय त्यौहार समेत हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को पड़ने वाली साप्ताहिक छुट्टियां शामिल हैं। हर साल भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों के साथ सलाह-मशविरा करके सभी बैंकों की छुट्टियों की सूची तैयार करता है और उसे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक करता है।
देशभर में सभी सरकारी और निजी बैंक हर रविवार और महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। इसके अलावा RBI ने कुछ राज्य स्तरीय छुट्टियों की भी घोषणा की है जो केवल संबंधित राज्यों में ही मान्य होंगी। इसलिए ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि अगर उन्हें आने वाले महीने में किसी ज़रूरी काम से बैंक शाखा जाना है तो वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए पहले छुट्टियों की सूची देख लें। नीचे जून 2025 में बैंक की छुट्टियों की सूची दी गई है।
रविवार, 1 जून को साप्ताहिक अवकाश है और सभी राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। शुक्रवार, 6 जून – ईद-उल-अजहा केरल में बैंक बंद रहेंगे।
शनिवार, 7 जून को बकरीद (ईद-उज़-ज़ुहा) के अवसर पर देशभर में बैंक बंद रहेंगे। रविवार, 8 जून को साप्ताहिक अवकाश है।
बुधवार, 11 जून को संत गुरु कबीर जयंती/सागा दावा है – हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में बैंक बंद रहेंगे। 14 जून को शनिवार है। दूसरा शनिवार होने के कारण पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे।
15 जून को रविवार है। इस दिन साप्ताहिक अवकाश रहेगा। 22 जून को भी रविवार होने के कारण साप्ताहिक अवकाश रहेगा। 27 जून को शुक्रवार है। रथ यात्रा/कांग के कारण ओडिशा और मणिपुर में अवकाश रहेगा।
28 जून को चौथा शनिवार होने के कारण सभी राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। 29 जून को रविवार होने के कारण साप्ताहिक अवकाश रहेगा। 30 जून को सोमवार है। मिजोरम में रेमना नी होने के कारण बैंक बंद रहेंगे।
बैंक बंद होने पर क्या करें? :
अगर बैंक बंद है तो ग्राहक नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और एटीएम सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाताधारक इन डिजिटल सेवाओं के ज़रिए लेन-देन जारी रख सकते हैं। छुट्टियों के दौरान सिर्फ़ चेक क्लियरिंग और दूसरे फ़िज़िकल लेन-देन नहीं किए जा सकेंगे, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत आते हैं।