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ITR फाइल करने के लिए कब तक मिलेगा फॉर्म 16, नौकरीपेशा लोगों को जानना जरूरी

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ITR फाइल करने के लिए कब तक मिलेगा फॉर्म 16, नौकरीपेशा लोगों को जानना जरूरी

ITR Form 16:: अगर आप नौकरीपेशा हैं और पिछले साल की आय पर ITR दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक अहम दस्तावेज होना चाहिए। वो अहम दस्तावेज है फॉर्म 16। ये वही फॉर्म है जो आपकी कंपनी आपको देती है और जिसमें आपकी सालाना सैलरी और उस पर कटने वाले टैक्स की पूरी जानकारी होती है।

ITR Form 16: 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है। इसके साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने का सीजन भी शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR फॉर्म (ITR-1 से ITR-7) जारी कर दिए हैं। अब लाखों सैलरीड टैक्सपेयर्स को ई-फाइलिंग के लिए जल्द ही फॉर्म 16 मिलने का इंतजार है।

अगर आप नौकरीपेशा हैं और पिछले साल की आय पर ITR दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक अहम दस्तावेज होना चाहिए। वो अहम दस्तावेज है फॉर्म 16। ये वही फॉर्म है जो आपकी कंपनी आपको देती है और जिसमें आपकी सालाना सैलरी और उस पर कटने वाले टैक्स की पूरी जानकारी होती है।

फॉर्म 16 क्या है?

  • फॉर्म 16 को दो भागों में बांटा गया है – पार्ट ए और पार्ट बी।
  • पार्ट ए में आपका नाम, पता, पैन, आपकी कंपनी का टैन नंबर और हर तिमाही में कितना टैक्स काटा गया और सरकार को जमा किया गया, इसकी जानकारी होती है।
  • पार्ट बी में आपके पूरे साल के वेतन, कर-मुक्त भत्ते (जैसे एचआरए, यात्रा) और सेक्शन 80सी, 80डी जैसे कर छूट के तहत किए गए निवेश जैसे पीपीएफ, एलआईसी, मेडिकल बीमा आदि की जानकारी होती है।

इस साल फॉर्म 16 में क्या बदलाव हुआ है?

सरकार ने फॉर्म 16 को और भी स्पष्ट और उपयोगी बना दिया है। अब यह फॉर्म बताएगा कि आपकी सैलरी का कौन सा हिस्सा टैक्स-फ्री है, किन भत्तों पर टैक्स नहीं लगता और किस पर टैक्स कटता है। इसका फायदा यह होगा कि जब आप ITR भरेंगे तो आपको अपनी आय और टैक्स डिटेल्स को समझने में आसानी होगी। इससे गलतियों की संभावना कम होगी और रिटर्न फाइलिंग तेज और आसान हो जाएगी।

फॉर्म 16 कब उपलब्ध होगा?

इनकम टैक्स नियम 31(3) के मुताबिक कंपनियों को हर साल 15 जून तक अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 देना होता है। यानी इस साल भी आपको यह फॉर्म 15 जून 2025 तक मिल जाना चाहिए। हालांकि ITR फाइल करने के लिए फॉर्म 16 जरूरी नहीं है, लेकिन यह आपकी आय, काटे गए टैक्स और छूट की जानकारी एक ही जगह पर दे देता है, जिससे ITR फाइल करना आसान हो जाता है। ज्यादातर नौकरीपेशा लोग फॉर्म 16 मिलने पर ही ITR फाइल करते हैं। लेकिन रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें और आखिरी तारीख का इंतजार न करें।

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